📚Civic Action

BNS और IT Act के तहत ऑनलाइन उत्पीड़न और हेट स्पीच की रिपोर्ट कैसे करें

कोई आपत्तिजनक कमेंट या धमकी मिली है? जानिए कि आप कैसे BNS और IT Act का उपयोग करके ऑनलाइन उत्पीड़न की रिपोर्ट कर सकते हैं और National Cyber Crime पोर्टल के जरिए दोषियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं।

HowToHelp Editorial
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कमेंट सेक्शन का 'वॉरज़ोन'

आप कोई फोटो, रील या बस अपनी राय किसी सबरेडिट पर पोस्ट करते हैं। कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन आने लगते हैं। शुरुआत 'ट्रोलिंग' से होती है, लेकिन जल्द ही यह कुछ और ही बन जाता है: भद्दी धमकियां, सांप्रदायिक टिप्पणियां या आपकी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कमेंट्स। आपको लग सकता है कि सबसे अच्छा तरीका ऐप डिलीट करना या यूजर को ब्लॉक करना है। लेकिन जब डिजिटल शोर टारगेटेड उत्पीड़न या हेट स्पीच में बदल जाता है, तो यह सिर्फ एक 'बुरा अनुभव' नहीं, बल्कि एक आपराधिक अपराध है। भारत में, स्क्रीन उन शब्दों को टाइप करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा नहीं देती है। चाहे वह कोई अजनबी हो या जिसे आप जानते हों, आपको उन्हें जवाबदेह ठहराने का अधिकार है, जिसके लिए किसी महंगे वकील या सालों की कानूनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।

कानून क्या कहता है

1 जुलाई, 2024 से, भारत में अपराधों की रिपोर्ट करने का कानूनी ढांचा पुराने Indian Penal Code (IPC) से बदलकर Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 हो गया है। जब आप आपत्तिजनक, धमकी भरे या अवैध कमेंट्स का सामना कर रहे हों, तो BNS और Information Technology (IT) Act, 2000 की कई विशिष्ट धाराएं लागू होती हैं।

1. महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना (Section 79, BNS)

यदि कमेंट्स में ऐसे शब्दों, इशारों या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिनका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना या उसकी निजता में दखल देना है, तो यह Section 79 of the BNS (जिसने पुराने IPC की धारा 509 की जगह ली है) के अंतर्गत आता है। यह एक संज्ञेय (cognizable) अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के जांच कर सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है। इसमें तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

2. जानबूझकर अपमान और सार्वजनिक उपद्रव (Sections 352 & 353, BNS)

यदि कोई आपको जानबूझकर उकसाने या सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए कमेंट्स की स्पैमिंग कर रहा है, तो Section 352 of the BNS लागू होता है। अधिक गंभीरता से, यदि कमेंट्स धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं, तो Section 353 of the BNS (पूर्व में IPC 153A/505) मुख्य उपकरण है। इसे ही हम आमतौर पर "हेट स्पीच" कहते हैं।

3. अश्लीलता और यौन स्पष्ट सामग्री (Sections 67 & 67A, IT Act)

Information Technology Act, 2000 डिजिटल अपराधों के लिए मुख्य कानून बना हुआ है।

  • Section 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना जो कामुक हो या अश्लीलता फैलाती हो।
  • Section 67A: विशेष रूप से यौन स्पष्ट सामग्री से संबंधित है। यह तब महत्वपूर्ण है जब कोई आपके कमेंट्स में "डीपफेक" या मॉर्फ की गई तस्वीरें पोस्ट कर रहा हो।

4. FIR दर्ज करने का अधिकार (Section 173, BNSS)

Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 के तहत, पुलिस संज्ञेय अपराधों के लिए FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है। यदि आप ऐसे ऑनलाइन उत्पीड़न की रिपोर्ट कर रहे हैं जो एक संज्ञेय अपराध है (जैसे Section 79 BNS), तो वे आपको वापस नहीं लौटा सकते। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2014) मामले में फैसला सुनाया था कि यदि जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

कमेंट्स को तुरंत डिलीट न करें। हालांकि आपकी इच्छा प्रोफाइल को साफ करने की होगी, लेकिन पहले आपको डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखना होगा।

स्टेप 1: सबूत सुरक्षित करें

इससे पहले कि उत्पीड़न करने वाला अपना कमेंट डिलीट करे या अकाउंट डीएक्टिवेट करे, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना होगा।

  • स्क्रीनशॉट: कमेंट, उत्पीड़न करने वाले का प्रोफाइल पेज (उनके हैंडल/यूजरनेम के साथ), और तारीख/समय का स्क्रीनशॉट लें।
  • URLs: विशिष्ट कमेंट या पोस्ट का सीधा लिंक कॉपी करें। अधिकांश प्लेटफॉर्म पर, आप तीन बिंदुओं (...) या टाइमस्टैम्प पर क्लिक करके "Copy Link" विकल्प पा सकते हैं।
  • मेटाडेटा: यदि व्यक्ति सीधे मैसेज भेज रहा है, तो रिक्वेस्ट "Accept" न करें यदि इससे उन्हें पता चल जाए कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन मैसेज और प्रोफाइल आईडी (जैसे @user123) का स्क्रीनशॉट जरूर लें।

स्टेप 2: प्लेटफॉर्म के रिपोर्टिंग टूल्स का उपयोग करें

हर बड़े प्लेटफॉर्म (Instagram, X, Reddit, YouTube) में एक आंतरिक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है।

  • विशिष्ट कमेंट को "Harassment," "Hate Speech," या "Sexual Content" के लिए रिपोर्ट करें।
  • यह प्लेटफॉर्म के मॉडरेटर को अलर्ट करता है। हालांकि इससे कानूनी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इससे Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के तहत अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या कंटेंट हटाया जा सकता है।

स्टेप 3: National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें

यह बिना फिजिकल पुलिस स्टेशन जाए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका है।

  • विजिट करें: cybercrime.gov.in
  • चुनें: यदि उत्पीड़न जेंडर-आधारित है या किसी नाबालिग से जुड़ा है, तो "Report Women/Child Related Crime" चुनें। आप गुमनाम रूप से रिपोर्ट करना चुन सकते हैं या अपना विवरण दे सकते हैं।
  • अपलोड: स्टेप 1 में एकत्र किए गए स्क्रीनशॉट और URL अटैच करें।
  • समयसीमा: आपको तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। Cyber Cell का अधिकारी आमतौर पर 48-72 घंटों के भीतर शिकायत की समीक्षा करेगा।
  • आंतरिक लिंक: अधिक जानकारी के लिए, Cyber Crime reporting portal पर हमारी गाइड देखें।

स्टेप 4: जीरो FIR दर्ज करना (यदि आवश्यक हो)

यदि उत्पीड़न गंभीर है (हिंसा की धमकी या निजी तस्वीरें लीक होना), तो आपको FIR दर्ज करानी चाहिए। Section 173(1) of the BNSS के तहत, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में "Zero FIR" दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो या आप कहीं भी रहते हों। इसके बाद पुलिस इसे संबंधित अधिकार क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होती है।

  • क्या साथ ले जाएं: अपने सबूतों की प्रिंटेड कॉपी और SHO (Station House Officer) को संबोधित एक लिखित शिकायत।
  • अपेक्षित परिणाम: पुलिस को तुरंत FIR की एक मुफ्त कॉपी देनी होगी।
  • आंतरिक लिंक: जानें How to file an FIR (and what to do if police refuse)

स्टेप 5: मानसिक तनाव से निपटना

ऑनलाइन उत्पीड़न आपको अकेला और चिंतित महसूस कराने के लिए किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया के दौरान डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना ठीक है।

स्टेप 6: फॉलो-अप और एस्केलेशन

यदि पुलिस आपकी शिकायत के 14 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं करती है, तो आप मामले को आगे बढ़ा सकते हैं।

  • पुलिस अधीक्षक (SP): Section 173(4) of the BNSS के तहत SP को लिखें।
  • मजिस्ट्रेट: यदि SP भी कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो आप जांच के आदेश के लिए Section 175(3) of the BNSS के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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अक्सर कहाँ समस्या आती है

"रिपोर्टिंग" से "कार्रवाई" तक का सफर ही सबसे मुश्किल होता है। यहाँ तीन सबसे आम बाधाएं और उन्हें पार करने के तरीके दिए गए हैं:

1. "इसे नजरअंदाज करें" वाली बात जब आप स्थानीय पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो एक अधिकारी आपसे कह सकता है, "यह सिर्फ इंटरनेट है, बेटा। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो।" वे FIR दर्ज करने से मना कर सकते हैं क्योंकि कोई शारीरिक चोट नहीं है।

  • समाधान: उन्हें Lalita Kumari v. Govt. of U.P. (2014) फैसले की याद दिलाएं। यदि अपराध संज्ञेय है (जैसे महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए Section 79 BNS), तो वे कानूनी रूप से FIR दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। यदि वे फिर भी मना करते हैं, तो Section 173(4) of the BNSS का उपयोग करके अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजें।

2. "हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते" का बहाना पुलिस अक्सर दावा करती है कि वे गुमनाम अकाउंट्स या "प्राइवेट" प्रोफाइल को ट्रैक नहीं कर सकते।

  • समाधान: यह तकनीकी रूप से गलत है। Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करनी होती है। यदि आपके पास प्रोफाइल का URL है, तो Cyber Cell प्लेटफॉर्म को यूजर का IP एड्रेस और रजिस्ट्रेशन विवरण साझा करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। जोर दें कि वे "intermediary को नोटिस जारी करें।"

3. पोर्टल का ब्लैक होल आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन हफ्तों तक कुछ नहीं होता।

  • समाधान: पोर्टल सिर्फ एक कलेक्शन पॉइंट है; यह आपकी शिकायत को आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन में भेजता है। 48 घंटों के बाद, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर (जो 200... से शुरू होता है) लेकर अपने शहर के Cyber Cell में जाएं। "Action Taken Report" (ATR) मांगें। यदि वे आपको नजरअंदाज करते हैं, तो उस विशिष्ट शिकायत नंबर की स्थिति जानने के लिए Section 6(1) of the RTI Act, 2005 के तहत RTI फाइल करें।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

A. पुलिस शिकायत (FIR ड्राफ्ट)

इसे कॉपी-पेस्ट करें, कोष्ठक भरें और स्टेशन पर दो प्रिंटआउट ले जाएं।

सेवा में, SHO / प्रभारी अधिकारी, [पुलिस स्टेशन का नाम / साइबर सेल शहर],

विषय: BNS और IT Act के तहत ऑनलाइन उत्पीड़न और हेट स्पीच के संबंध में शिकायत।

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं, [आपका नाम], उम्र [उम्र], निवासी [आपका पता], [प्लेटफॉर्म का नाम, उदा. Instagram/Reddit] पर हो रहे एक आपराधिक अपराध की रिपोर्ट करना चाहता/चाहती हूँ।

[तारीख] को [समय] पर, [यूजरनेम/प्रोफाइल लिंक] हैंडल वाले एक यूजर ने ऐसे कमेंट्स पोस्ट किए जो [चुनें: अश्लील / धमकी भरे / सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले] हैं। विशेष रूप से, यूजर ने [कार्रवाई का वर्णन करें: उदा. मुझे शारीरिक नुकसान की धमकी दी / मेरी गरिमा को ठेस पहुँचाने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया]।

यह कृत्य निम्नलिखित के तहत अपराध है:

  1. Section 79 of the BNS, 2023 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना)।
  2. Section 353 of the BNS, 2023 (वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान)।
  3. Section 67 of the IT Act, 2000 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना)।

मैंने सबूत के तौर पर कमेंट्स के स्क्रीनशॉट और प्रोफाइल URL अटैच किए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि BNSS की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करें और जांच शुरू करें।

भवदीय, [हस्ताक्षर] [फोन नंबर]


B. प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) को ईमेल

IT Rules 2021 के तहत, हर प्लेटफॉर्म का भारत के लिए एक शिकायत अधिकारी होना चाहिए। आप उनका ईमेल प्लेटफॉर्म के "Help" या "Legal" सेक्शन में पा सकते हैं।

विषय: जरूरी: उत्पीड़न के लिए शिकायत निवारण - [आपका यूजरनेम/केस आईडी]

प्रिय शिकायत अधिकारी,

मैं आपके कम्युनिटी गाइडलाइन्स और IT Rules, 2021 के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए लिख रहा/रही हूँ। यूजर [यूजर लिंक] मेरे खिलाफ [उत्पीड़न/हेट स्पीच] में शामिल है।

ऐप के माध्यम से रिपोर्ट करने (Report ID: [नंबर]) के बावजूद, कंटेंट अभी भी लाइव है। IT Rules 2021 के Rule 3(2)(b) के अनुसार, मध्यस्थों (intermediaries) को शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना होगा जो प्रथम दृष्टया महिला की गरिमा के लिए अपमानजनक या यौन रूप से स्पष्ट हो।

कृपया इस सामग्री तक पहुंच को अक्षम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

सादर, [आपका नाम]

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं महीनों पहले पोस्ट किए गए कमेंट की रिपोर्ट कर सकता हूँ?

हाँ। हालांकि तुरंत रिपोर्ट करना बेहतर है, लेकिन ऑनलाइन उत्पीड़न के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने की कोई सख्त "समाप्ति तिथि" नहीं है। हालाँकि, आप जितनी देर करेंगे, यूजर के अपना अकाउंट डिलीट करने या प्लेटफॉर्म द्वारा डेटा हटा देने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। यदि उत्पीड़न जारी है, तो अभी रिपोर्ट करें।

2. क्या Cyber Cell में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं। पुलिस शिकायत या FIR दर्ज करना पूरी तरह से मुफ्त है। यदि कोई अधिकारी "प्रोसेसिंग फीस" या "स्टेशनरी चार्ज" मांगता है, तो वे रिश्वत मांग रहे हैं। आप ऐसी मांगों की रिपोर्ट अपने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को कर सकते हैं।

3. क्या होगा यदि उत्पीड़न करने वाला बिना असली फोटो वाली "फेक" प्रोफाइल का उपयोग कर रहा है?

फिर भी रिपोर्ट करें। हर बार जब कोई सोशल मीडिया ऐप में लॉग इन करता है, तो वे एक डिजिटल फुटप्रिंट (IP एड्रेस, डिवाइस ID) छोड़ते हैं। पुलिस के पास प्लेटफॉर्म से ये लॉग मांगने का अधिकार है। भले ही प्रोफाइल आपको "फेक" लगे, लेकिन उससे डेटा जुड़ा होता है जो वास्तविक पहचान तक ले जा सकता है।

4. क्या मैं ऑनलाइन दुर्व्यवहार के लिए "जीरो FIR" दर्ज कर सकता हूँ?

हाँ। **Section 173(1) of the BNSS** के तहत, आप *किसी भी* पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो या आप कहीं भी रहते हों। इसे जीरो FIR कहा जाता है। उन्हें इसे दर्ज करना होगा और फिर उस संबंधित स्टेशन को ट्रांसफर करना होगा जिसका मामले पर अधिकार क्षेत्र है।

5. क्या पुलिस मेरा फोन "सबूत" के तौर पर ले लेगी?

वे मांग सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट की "प्रमाणित प्रतियों" या डिजिटल बैकअप देने पर जोर देना चाहिए। **Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023** (जिसने Evidence Act की जगह ली है) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार्य हैं। आप अपने प्राथमिक फोन को सौंपने के बजाय स्व-हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (Certificate under Section 63 BSA) के साथ पेन ड्राइव में सबूत दे सकते हैं।

6. क्या मैं गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकता हूँ?

`cybercrime.gov.in` पोर्टल आपको "महिला/बच्चे से संबंधित अपराध" को गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। हालाँकि, पूरी जांच और उसके बाद के ट्रायल के लिए, पुलिस को अंततः आपका बयान दर्ज करना होगा। हेट स्पीच (Section 353 BNS) के लिए, कोई भी शिकायतकर्ता हो सकता है, न कि केवल पीड़ित।

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