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दिल्ली में वायु प्रदूषण और कचरा फेंकने की शिकायत कैसे करें (Section 152 BNSS)

दिल्ली की हवा से परेशान हैं? जानें कि Green Delhi app और BNSS के कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके निर्माण कार्य की धूल, कचरा जलाने और औद्योगिक कचरे की शिकायत कैसे करें।

HowToHelp Editorial
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"दिल्ली का हाल बेहाल" - एक रियलिटी चेक

आप आनंद विहार में बस स्टॉप पर खड़े हैं या लक्ष्मी नगर की तंग गलियों में चल रहे हैं। हवा सिर्फ भारी नहीं लग रही; इसका स्वाद धातु और जले हुए रबर जैसा है। आप देखते हैं कि किसी निर्माण स्थल के पीछे प्लास्टिक के कचरे को जलाया जा रहा है, या रात के 2:00 बजे एक फैक्ट्री की चिमनी से काला धुआं निकल रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है। आप Reddit चेक करते हैं और देखते हैं कि हर कोई कह रहा है "भगवान दिल्ली को बचाए, हम बर्बाद हो चुके हैं।" जब AQI 450 तक पहुँच जाता है, तो निराशा में डूब जाना आसान है। लेकिन "बर्बाद" होना एक मानसिक स्थिति है; "कार्रवाई करना" कानून का रास्ता है। हालांकि आप हवा को पराली का धुआं लाने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन स्थानीय उल्लंघनों को जरूर बंद करवा सकते हैं जो आपके पड़ोस की हवा को सांस लेने लायक नहीं छोड़ते। यदि आपके पास सबूत हैं—फोटो, लोकेशन और टाइमस्टैम्प—तो आपके पास अधिकारियों को हरकत में लाने की शक्ति है।

कानून असल में क्या कहता है

भारत में, साफ हवा में सांस लेना कोई विलासिता नहीं है; यह Article 21 of the Constitution (जीवन का अधिकार) से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) में इसे पुख्ता किया था, जिसमें कहा गया था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है।

2026 तक, दिल्ली के पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा विशेष अधिनियमों और नए आपराधिक प्रक्रिया कोड का मिश्रण है:

  1. Section 152 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023: इसने CrPC की पुरानी Section 133 की जगह ली है। यह एक जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए "सशर्त आदेश" (conditional order) पारित करने की अनुमति देता है। यदि कोई फैक्ट्री, जलता हुआ लैंडफिल, या निर्माण स्थल "समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक" है, तो मजिस्ट्रेट उन्हें एक निश्चित समय के भीतर इसे रोकने या कारण को हटाने का आदेश दे सकते हैं।

  2. The Commission for Air Quality Management (CAQM) Act, 2021: यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए सबसे बड़ा हथियार है। Section 14 के तहत, आयोग के पास वायु गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर "पर्यावरण मुआवजा" (जुर्माना) लगाने की शक्ति है। औद्योगिक उल्लंघनों के लिए, ये जुर्माना लाखों रुपये तक हो सकता है।

  3. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981: यह Delhi Pollution Control Committee (DPCC) को उपकरणों या निर्माण प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए किसी भी स्थान पर प्रवेश करने की शक्ति देता है। यदि उन्हें कोई उल्लंघन मिलता है, तो वे Section 31A के तहत इकाई की बिजली और पानी की आपूर्ति काट सकते हैं।

  4. "प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा" (Polluter Pays) सिद्धांत: M.C. Mehta v. Union of India (1987) में स्थापित, इसका मतलब है कि प्रदूषण फैलाने वाला व्यक्ति या कंपनी न केवल इसे रोकने के लिए, बल्कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जिम्मेदार है।

यदि आप किसी को कचरा जलाते हुए देखते हैं या कोई साइट बिना डस्ट कवर के काम कर रही है, तो वे सिर्फ "परेशान" नहीं कर रहे हैं—वे कानून तोड़ रहे हैं।

उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

स्टेप 1: अपने "सबूत" इकट्ठा करें

किसी भी ऐप को खोलने से पहले, आपको ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें नजरअंदाज न किया जा सके।

  • क्या करें: उल्लंघन की 2-3 स्पष्ट तस्वीरें और 10 सेकंड का वीडियो लें (जैसे, चिमनी से धुआं, खुला कचरा जलाना, या निर्माण स्थल पर बिना ढकी रेत)।
  • क्या साथ रखें: ऐसे कैमरा ऐप का उपयोग करें जो "GPS Watermarking" की अनुमति देता हो (फोटो पर सटीक अक्षांश, देशांतर और समय दिखाता हो)।
  • समय: तुरंत।
  • अगर यह काम न करे: यदि फोटो लेना बहुत खतरनाक है (जैसे, कोई शत्रुतापूर्ण औद्योगिक क्षेत्र), तो सटीक लैंडमार्क और Google Maps से "Plus Code" नोट कर लें।

स्टेप 2: Green Delhi App का उपयोग करें (सबसे तेज़ तरीका)

दिल्ली सरकार का Green Delhi App सीधे 28 विभागों से जुड़ा है।

  • क्या करें: अपनी फोटो अपलोड करें, श्रेणी चुनें (जैसे, "Illegal Construction/Demolition" या "Biomass Burning"), और लोकेशन पिन करें।
  • अपेक्षित समय: आपको तुरंत एक पावती संख्या (acknowledgment number) मिलनी चाहिए। विभाग को 48-72 घंटों के भीतर "कार्रवाई योग्य" शिकायतों का समाधान करना होता है।
  • अगर यह काम न करे: यदि स्टेटस "Resolved" दिखाता है लेकिन समस्या बनी रहती है, तो ऐप डिलीट न करें। "Resolved" स्टेटस और नए उल्लंघन का स्क्रीनशॉट लें। आपको स्टेप 4 के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

स्टेप 3: CPCB का 'Sameer' ऐप इस्तेमाल करें

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अपना ऐप है जिसका नाम Sameer है।

  • क्या करें: "Air Pollution" टैब के तहत शिकायत दर्ज करें। यह केंद्रीय डेटाबेस में जाता है, जिसकी सर्दियों के महीनों (GRAP अवधि) के दौरान अधिक सख्ती से निगरानी की जाती है।
  • अपेक्षित समय: शुरुआती प्रतिक्रिया के लिए 3-7 दिन।
  • प्रो-टिप: यदि आप दिल्ली में लगातार पर्यावरणीय तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो हमारी Mental health helplines (iCall, Vandrevala, NIMHANS) देखें।

स्टेप 4: औपचारिक SDM शिकायत (Section 152 BNSS)

यदि ऐप काम नहीं कर रहे हैं और उपद्रव स्थायी है (जैसे आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री), तो कानूनी रास्ता अपनाएं।

  • क्या करें: अपने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को एक औपचारिक पत्र लिखें। लिखें: "यह [आपका क्षेत्र] के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सार्वजनिक उपद्रव के संबंध में BNSS की Section 152 के तहत एक शिकायत है।"
  • क्या संलग्न करें: उल्लंघन की प्रिंटेड तस्वीरें और Green Delhi app की आपकी पिछली शिकायतें जिन्हें नजरअंदाज किया गया था।
  • अपेक्षित समय: SDM 2 सप्ताह के भीतर एक "सशर्त आदेश" जारी कर सकता है, जिसमें उल्लंघनकर्ता को यह बताने के लिए बुलाया जाएगा कि उपद्रव को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए।
  • अगर यह काम न करे: यदि SDM कार्रवाई करने से इनकार करता है, तो आप File an RTI online कर सकते हैं और अपनी शिकायत पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट मांग सकते हैं।

स्टेप 5: NGT "लेटर पिटीशन"

National Green Tribunal (NGT) तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा एक हाई-प्रोफाइल वकील की आवश्यकता नहीं होती है।

  • क्या करें: आप NGT (प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली) के रजिस्ट्रार को संबोधित एक "लेटर पिटीशन" भेज सकते हैं।
  • क्या शामिल करें: पर्यावरणीय क्षति का स्पष्ट विवरण और यह कि यह समुदाय को कैसे प्रभावित करता है। उल्लेख करें कि आप Article 21 के तहत सुरक्षा चाहने वाले निवासी हैं।
  • समय: यह एक धीमी प्रक्रिया है (महीनों), लेकिन NGT के पास साइट का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र समितियों को नियुक्त करने की शक्ति है।

स्टेप 6: आपराधिक लापरवाही की रिपोर्ट करना

यदि कोई जानबूझकर जहरीला कचरा या रसायन जला रहा है जो क्षेत्र के लोगों को तत्काल शारीरिक परेशानी (दम घुटना, बेहोशी) पहुंचाता है, तो यह एक आपराधिक अपराध हो सकता है।

  • क्या करें: 112 पर कॉल करें। जब पुलिस आए, तो कम से कम एक डेली डायरी (DD) एंट्री पर जोर दें। यदि स्वास्थ्य पर प्रभाव गंभीर है, तो आप How to file an FIR (and what to do if police refuse) कर सकते हैं, जो Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 की Section 280 के तहत आता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण बनाने से संबंधित है।

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सिस्टम कहाँ विफल होता है

सिस्टम कागजों पर बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ओखला की गलियों या बवाना के औद्योगिक केंद्रों में, यह अक्सर दीवार से टकरा जाता है। यहाँ तीन सबसे आम तरीके दिए गए हैं जिनसे आपकी शिकायत रुक सकती है और गतिरोध को कैसे दूर किया जाए:

  1. "घोस्ट रेजोल्यूशन" (झूठा समाधान): यह सबसे निराशाजनक हिस्सा है। आप Green Delhi App पर कचरा जलाने वाली साइट की रिपोर्ट करते हैं, और 48 घंटे बाद, आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है "Resolved"। आप मौके पर जाते हैं, और राख अभी भी गर्म है, या ढेर को बस 10 मीटर बाईं ओर खिसका दिया गया है।

    • समाधान: इसे ऐसे ही न छोड़ें। "अनसुलझी" साइट की एक नई फोटो के साथ तुरंत शिकायत को फिर से खोलें। टिप्पणियों में, स्पष्ट रूप से बताएं: "पिछली शिकायत [ID Number] को वास्तविक सफाई के बिना हल किया गया माना गया था। यह CAQM दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।" यदि ऐसा दो बार होता है, तो उस अधिकारी का नाम पूछने के लिए RTI मार्ग (नीचे दिए गए टेम्पलेट देखें) अपनाएं जिसने इसे हल किया हुआ माना।
  2. अधिकार क्षेत्र का पिंग-पोंग: आप एक धूल भरी निर्माण साइट की रिपोर्ट करते हैं। DPCC कहता है कि यह MCD (Municipal Corporation of Delhi) का मुद्दा है। MCD कहता है कि यह DDA (Delhi Development Authority) का प्लॉट है।

    • समाधान: यह अनुमान लगाने की कोशिश करना बंद करें कि जमीन का मालिक कौन है। Sameer App (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा) का उपयोग करें। चूंकि यह एक केंद्रीय ऐप है, यह विभिन्न राज्य विभागों को समन्वय करने के लिए मजबूर करता है। यदि "पिंग-पोंग" जारी रहता है, तो अपने क्षेत्र के Sub-Divisional Magistrate (SDM) को Section 152 of the BNSS के तहत एक एकल शिकायत दर्ज करें। SDM के पास सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए विभागीय कलह को खत्म करने की कानूनी "सुपरपावर" है।
  3. रात 3:00 बजे प्रदूषण फैलाने वाला: आवासीय क्षेत्रों (जैसे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में) में कई छोटी इकाइयां अपनी भारी, धुआं उगलने वाली मशीनें या औद्योगिक कचरा केवल रात में जलाती हैं ताकि निरीक्षकों से बचा जा सके।

    • समाधान: काली कालिख से ढकी चिमनियों की दिन की तस्वीरें रात की गतिविधि का सबूत हैं। टाइमस्टैम्प साबित करने के लिए "GPS Map Camera" ऐप के साथ रात में एक वीडियो रिकॉर्ड करें। इसे DPCC को जमा करें और विशेष रूप से Section 26 of the Air Act, 1981 के तहत "रात के निरीक्षण का अनुरोध" करें।

टेम्पलेट / स्क्रिप्ट

1. "सोशल मीडिया प्रेशर" स्क्रिप्ट (X/Twitter के लिए)

सार्वजनिक टैगिंग अक्सर निजी ऐप एंट्री की तुलना में फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाती है।

"पिछले 3 दिनों से [Location/Plus Code] पर लगातार कचरा जलाया जा रहा है। AQI पहले से ही घातक है, फिर भी स्थानीय अधिकारी चुप हैं। Green Delhi App (ID: #12345) पर शिकायत दर्ज की गई लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। @GreenDelhiApp @DPCC_Official @LtGovDelhi @CPCB_OFFICIAL कृपया हस्तक्षेप करें। #DelhiPollution #CleanAir"

2. "फर्जी समाधान" के लिए RTI टेम्पलेट

यदि आपकी शिकायत बिना काम किए बंद कर दी गई थी, तो इंस्पेक्टर को जवाबदेह ठहराने के लिए इसका उपयोग करें। To: PIO, Delhi Pollution Control Committee (या MCD) Subject: शिकायत # [Your ID] के समाधान के संबंध में जानकारी

  1. कृपया शिकायत आईडी [Number] दिनांक [Date] के लिए फील्ड ऑफिसर द्वारा दायर "Action Taken Report" (ATR) की एक प्रति प्रदान करें।
  2. कृपया उस अधिकारी का नाम और पदनाम प्रदान करें जिसने साइट का निरीक्षण किया और शिकायत को "Resolved" के रूप में चिह्नित किया।
  3. कृपया उक्त शिकायत के समाधान के प्रमाण के रूप में विभाग द्वारा अपलोड की गई जियोटैग की गई तस्वीरें प्रदान करें।

3. SDM को औपचारिक पत्र (Section 152 BNSS)

इसे पुरानी समस्याओं के लिए उपयोग करें (जैसे आपकी कॉलोनी में कोई फैक्ट्री जो बंद नहीं होगी)। To: उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, [आपका क्षेत्र, उदा. Vasant Vihar], दिल्ली। Subject: सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए BNSS की Section 152 के तहत सशर्त आदेश। महोदय/महोदया, मैं [Exact Address] पर एक निरंतर सार्वजनिक उपद्रव की रिपोर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ। [Factory/Site] [गतिविधि का वर्णन करें, उदा. प्लास्टिक का खुला दहन/बिना ढकी सीमेंट पिसाई] में लगी हुई है, जो स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य और शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है। Section 152 of the BNSS (2023) के तहत, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उक्त संपत्ति के मालिक को इन कार्यों को तुरंत बंद करने के लिए एक सशर्त आदेश जारी करें। उल्लंघन के सबूत के रूप में GPS-वॉटरमार्क वाली तस्वीरें संलग्न हैं। सादर, [आपका नाम और फोन]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या मैं गुमनाम रूप से प्रदूषण की रिपोर्ट कर सकता हूँ?

Green Delhi App को OTP सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका विवरण प्रदूषण फैलाने वाले के साथ साझा नहीं किया जाता है। यदि आप स्थानीय "माफिया" या शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के बारे में चिंतित हैं, तो एक सेकेंडरी सिम का उपयोग करें या किसी मित्र से अपनी तस्वीरों का उपयोग करके शिकायत पोस्ट करने के लिए कहें। गंभीर औद्योगिक उल्लंघनों के लिए, आप DPCC को एक गुमनाम हस्ताक्षरित पत्र भेज सकते हैं, हालांकि इसे ट्रैक करना कठिन है।

2. दिल्ली में कचरा जलाने पर जुर्माना क्या है?

National Green Tribunal (NGT) के निर्देशों और CAQM के आदेशों के अनुसार, नगरपालिका ठोस कचरे को खुले में जलाने के लिए मानक पर्यावरण मुआवजा (जुर्माना) ₹5,000 (साधारण जलने के लिए) है और बड़े पैमाने पर डंपिंग और जलाने के लिए ₹25,000 तक जा सकता है। धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों के लिए, जुर्माना आमतौर पर ₹50,000 से शुरू होता है और प्लॉट के आकार के आधार पर लाखों तक पहुंच सकता है।

3. क्या "Green Delhi" ऐप वास्तव में काम करता है?

हाँ, लेकिन यह आपकी फोटो की "कार्रवाई योग्यता" पर निर्भर करता है। यदि आप आकाश की धुंधली फोटो अपलोड करते हैं, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति/साइट की लैंडमार्क के साथ स्पष्ट फोटो अपलोड करते हैं, तो विभाग के पास जवाब देने के लिए सख्त समय सीमा होती है। 2024-25 तक, ऐप की समाधान दर 90% से अधिक है, हालांकि ऐप पर "समाधान" का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है।

4. अगर पुलिस किसी को पत्तियां जलाने से रोकने से इनकार कर दे तो क्या करें?

पत्तियां/कचरा जलाना NGT के आदेशों का उल्लंघन है। यदि स्थानीय बीट कांस्टेबल कार्रवाई करने से इनकार करता है, तो उन्हें याद दिलाएं कि उनके पास Section 152 of the BNSS के तहत सार्वजनिक उपद्रव को रोकने का कर्तव्य है। यदि वे फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप Delhi Police Vigilance portal या LG Listening Post पर निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

5. क्या मैं काला धुआं उगलने वाले वाहन की रिपोर्ट कर सकता हूँ?

हाँ, लेकिन इसके लिए Green Delhi app का उपयोग न करें—"Puchho Carpool" app या परिवहन विभाग की WhatsApp हेल्पलाइन का उपयोग करें। नंबर प्लेट और धुएं की एक स्पष्ट फोटो लें। मालिक को एक वैध PUC (Pollution Under Control) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा या ₹10,000 का जुर्माना भरना होगा।

6. शिकायत के समाधान में कितना समय लगता है?

कचरा जलाने या धूल जैसी "मामूली" समस्याओं के लिए, दिल्ली विभागों का आंतरिक लक्ष्य 48 से 72 घंटे है। "कारण बताओ नोटिस" (Show Cause Notices) से जुड़े औद्योगिक उल्लंघनों के लिए, इसमें 15 से 30 दिन लग सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री मालिक को इकाई को सील करने से पहले जवाब देने के लिए कानूनी रूप से समय दिया जाता है।

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं गुमनाम रूप से प्रदूषण की रिपोर्ट कर सकता हूँ?

Green Delhi App को OTP सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका विवरण प्रदूषण फैलाने वाले के साथ साझा नहीं किया जाता है। यदि आप स्थानीय "माफिया" या शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के बारे में चिंतित हैं, तो एक सेकेंडरी सिम का उपयोग करें या किसी मित्र से अपनी तस्वीरों का उपयोग करके शिकायत पोस्ट करने के लिए कहें। गंभीर औद्योगिक उल्लंघनों के लिए, आप DPCC को एक गुमनाम हस्ताक्षरित पत्र भेज सकते हैं, हालांकि इसे ट्रैक करना कठिन है।

2. दिल्ली में कचरा जलाने पर जुर्माना क्या है?

National Green Tribunal (NGT) के निर्देशों और CAQM के आदेशों के अनुसार, नगरपालिका ठोस कचरे को खुले में जलाने के लिए मानक पर्यावरण मुआवजा (जुर्माना) **₹5,000 (साधारण जलने के लिए)** है और बड़े पैमाने पर डंपिंग और जलाने के लिए **₹25,000** तक जा सकता है। धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने वाली निर्माण साइटों के लिए, जुर्माना आमतौर पर **₹50,000** से शुरू होता है और प्लॉट के आकार के आधार पर लाखों तक पहुंच सकता है।

3. क्या "Green Delhi" ऐप वास्तव में काम करता है?

हाँ, लेकिन यह आपकी फोटो की "कार्रवाई योग्यता" पर निर्भर करता है। यदि आप आकाश की धुंधली फोटो अपलोड करते हैं, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति/साइट की लैंडमार्क के साथ स्पष्ट फोटो अपलोड करते हैं, तो विभाग के पास जवाब देने के लिए सख्त समय सीमा होती है। 2024-25 तक, ऐप की समाधान दर 90% से अधिक है, हालांकि ऐप पर "समाधान" का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है।

4. अगर पुलिस किसी को पत्तियां जलाने से रोकने से इनकार कर दे तो क्या करें?

पत्तियां/कचरा जलाना NGT के आदेशों का उल्लंघन है। यदि स्थानीय बीट कांस्टेबल कार्रवाई करने से इनकार करता है, तो उन्हें याद दिलाएं कि उनके पास **Section 152 of the BNSS** के तहत सार्वजनिक उपद्रव को रोकने का कर्तव्य है। यदि वे फिर भी नहीं मानते हैं, तो आप **Delhi Police Vigilance portal** या **LG Listening Post** पर निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

5. क्या मैं काला धुआं उगलने वाले वाहन की रिपोर्ट कर सकता हूँ?

हाँ, लेकिन इसके लिए Green Delhi app का उपयोग न करें—**"Puchho Carpool" app** या **परिवहन विभाग की WhatsApp हेल्पलाइन** का उपयोग करें। नंबर प्लेट और धुएं की एक स्पष्ट फोटो लें। मालिक को एक वैध PUC (Pollution Under Control) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भेजा जाएगा या **₹10,000** का जुर्माना भरना होगा।

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