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यह कैसे पता करें कि आपके कॉलेज में SC/ST Cell और Equal Opportunity Centre है या नहीं

हर भारतीय कॉलेज में एक SC/ST Cell और एक Equal Opportunity Centre होना अनिवार्य है। जानें कि नियमों का पालन कैसे चेक करें और UGC को इसकी शिकायत कैसे करें।

HowToHelp Editorial
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#UGC SC ST Cell#Equal Opportunity Centre HEI#कॉलेज में जाति भेदभाव की शिकायत#UGC e-Samadhan portal#Liaison Officer कॉलेज#UGC equity regulations 2012#छात्र शिकायत निवारण भारत

1. शुरुआत

आप कैंटीन में बैठे हैं और आपका कोई दोस्त बताता है कि सबसे ज्यादा नंबर होने के बावजूद उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। या शायद आपने गौर किया हो कि कॉलेज की वेबसाइट पर लिखा "Equal Opportunity Centre" असल में एडमिन ब्लॉक में सिर्फ एक धूल भरी अलमारी है। ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि ये सेल बस दिखावे के लिए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके Higher Education Institution (HEI) में काम करने वाला SC/ST Cell या Equal Opportunity Centre (EOC) नहीं है, तो वे University Grants Commission (UGC) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको इसे चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है—आपके पास अपने कैंपस को नियमों के दायरे में लाने और समावेशी बनाने की शक्ति है।

2. कानून क्या कहता है

भारतीय कॉलेजों में समानता का ढांचा सिर्फ एक सुझाव नहीं है; यह एक कानूनी आवश्यकता है। UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 2012 के तहत, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए यह अनिवार्य है कि वे हाशिए पर रहने वाले छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएं।

SC/ST Cell

UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर HEI को Scheduled Castes और Scheduled Tribes के लिए एक Special Cell बनाना होगा। इसका मुख्य काम आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना और जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है। इस सेल का प्रमुख एक Liaison Officer होना चाहिए, जो आमतौर पर कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर का हो। उनकी भूमिका प्रवेश और हॉस्टल में आरक्षण कोटे को लागू करने की निगरानी करना और किसी भी जाति-आधारित शिकायत के लिए एक "Complaint Register" बनाए रखना है।

Equal Opportunity Centre (EOC)

जहाँ SC/ST Cell विशिष्ट संवैधानिक श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं EOC का दायरा व्यापक है। इसका उद्देश्य SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer), अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों (PwD) को समान अवसर प्रदान करना है। EOC उपचारात्मक कोचिंग (remedial coaching), करियर काउंसलिंग चलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि कैंपस शारीरिक और सामाजिक रूप से सुलभ हो।

शिकायत निवारण (2023 का अपडेट)

UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 ने हर HEI के लिए एक Students' Grievance Redressal Committee (SGRC) और एक Students' Ombudsman नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि UGC ने हाल ही में कॉलेजों के लिए इन सेल्स और शिकायत अधिकारियों का डेटा UGC University Activity Monitoring Portal (UAMP) पर अपलोड करने की समय सीमा 07-02-2025 तक बढ़ा दी थी। अगर आपके कॉलेज ने इन्हें नहीं बनाया है, तो वे रेगुलेटर से डेटा छिपा रहे हैं। आप file an RTI online भी कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि इन सेल्स की पिछली तीन बैठकें हुई थीं या नहीं।

3. स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो इन कदमों का पालन करें।

स्टेप 1: "पेपर ऑडिट" करें

हंगामा करने से पहले देखें कि कॉलेज क्या दावा करता है।

  • क्या करें: कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और "Mandatory Disclosure" या "Committees" सेक्शन खोजें। SC/ST Cell के सदस्यों और Equal Opportunity Centre के कोऑर्डिनेटर के नाम देखें।
  • क्या देखें: "Caste-based Discrimination Complaints" के लिए एक अलग टैब देखें। UGC के नियमों के तहत, यह लिंक होमपेज पर प्रमुखता से दिखना चाहिए।
  • समय: 30 मिनट।

स्टेप 2: फिजिकल ऑफिस और शिकायत रजिस्टर ढूंढें

नियमों के अनुसार इनका भौतिक रूप से मौजूद होना जरूरी है।

  • क्या करें: एडमिन ब्लॉक में जाएं और "SC/ST Complaint Register" मांगें। 2012 के नियमों के तहत, यह रजिस्टर किसी भी छात्र के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु उपलब्ध होना चाहिए।
  • क्या साथ ले जाएं: अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड। रजिस्टर देखने के लिए शिकायत दर्ज करना जरूरी नहीं है; आप बस क्लर्क से पूछ सकते हैं कि भविष्य के संदर्भ के लिए रजिस्टर कहां रखा जाता है।
  • अगर मना करें: अगर स्टाफ कहता है कि ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है या उन्हें EOC के बारे में नहीं पता, तो तारीख, समय और उस स्टाफ सदस्य का नाम नोट कर लें।

स्टेप 3: Liaison Officer की पहचान करें

हर SC/ST सेल में एक Liaison Officer होना चाहिए।

  • क्या करें: पता करें कि Liaison Officer कौन है। यह जानकारी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो यह आपकी पहली औपचारिक पूछताछ होगी।
  • एक्शन: प्रिंसिपल/डायरेक्टर को एक विनम्र ईमेल भेजें और UGC (Promotion of Equity in HEIs) Regulations, 2012 का हवाला देते हुए SC/ST Cell के Liaison Officer और EOC के कोऑर्डिनेटर का विवरण मांगें।

स्टेप 4: स्थापना के लिए औपचारिक अनुरोध करें

अगर सेल मौजूद नहीं हैं, तो आप और अन्य छात्र मिलकर एक औपचारिक आवेदन दें।

  • क्या करें: संस्थान के प्रमुख को पत्र लिखें। बताएं कि UGC के नोटिस (फरवरी 2025 की समय सीमा का जिक्र करें) के अनुसार, कॉलेज में एक फंक्शनल SC/ST Cell और EOC होना जरूरी है।
  • क्या संलग्न करें: UGC 2012 Equity Regulations की एक कॉपी लगाएं (ugc.gov.in पर उपलब्ध)।
  • समय: प्रशासन को जवाब देने के लिए 15 कार्य दिवस दें।

स्टेप 5: UGC e-Samadhan पोर्टल पर शिकायत करें

अगर कॉलेज आपके अनुरोध को नजरअंदाज करता है या गोल-मोल जवाब देता है, तो रेगुलेटर को शामिल करने का समय आ गया है।

  • क्या करें: UGC e-Samadhan portal (samadhan.ugc.ac.in) पर लॉग इन करें। यह सभी छात्र शिकायतों के लिए केंद्रीकृत पोर्टल है।
  • क्या सबमिट करें: "Non-implementation of reservation policy/Caste-based discrimination" या "General Grievance" श्रेणी के तहत शिकायत दर्ज करें। सबूत के तौर पर प्रिंसिपल को भेजा गया अपना पिछला ईमेल/पत्र अपलोड करें।
  • समय: UGC आमतौर पर 7-10 दिनों के भीतर शिकायत को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या कॉलेज प्रिंसिपल को जवाब के लिए भेज देता है।

अगर आपको लगता है कि इन सेल्स की कमी से मानसिक तनाव हो रहा है, तो आप Mental health helplines (iCall, Vandrevala, NIMHANS) की मदद ले सकते हैं। यदि आपको सवाल पूछने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत how to file an FIR (and what to do if police refuse) देखें।

सभी नागरिक-कार्रवाई गाइड ब्राउज़ करें

अक्सर कहाँ समस्या आती है

  1. "घोस्ट कमेटी" का लूपहोल: वेबसाइट पर प्रोफेसरों के नाम हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें "जानकारी नहीं है" या "अब वे इसे नहीं देखते।"
    • समाधान: प्रोफेसर से बहस न करें। प्रिंसिपल को पत्र लिखकर "SC/ST Cell की पिछली बैठक की तारीख" और "मीटिंग के मिनट्स" मांगें। अगर मिनट्स नहीं हैं, तो सेल कानूनी रूप से मौजूद नहीं है।
  2. क्लर्क का बहाना: जब आप रजिस्टर मांगते हैं, तो स्टाफ पूछ सकता है, "आप कौन हैं?" या "आपको क्यों चाहिए?"
    • समाधान: रजिस्टर देखने के लिए आपको व्यक्तिगत शिकायत की जरूरत नहीं है। बस कहें: "मैं यहाँ का छात्र हूँ और जाँच रहा हूँ कि क्या कॉलेज UGC 2023 Grievance Redressal Regulations का पालन कर रहा है।" अगर वे मना करें, तो बस उस स्टाफ का नाम और समय नोट कर लें।
  3. "प्राइवेट कॉलेज" का बहाना: कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहती हैं कि उन पर UGC के नियम लागू नहीं होते।
    • समाधान: यह गलत है। UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 भारत के हर HEI पर लागू होता है।
  4. छिपा हुआ लिंक: कॉलेज का पोर्टल हो सकता है, लेकिन वह बहुत अंदर छिपा हो।
    • समाधान: UGC के अनुसार, लिंक होमपेज पर प्रमुखता से दिखना चाहिए। अगर आपको इसे खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करना पड़ रहा है, तो वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

A. RTI टेम्पलेट: SC/ST Cell और EOC की जानकारी के लिए

अगर आपका कॉलेज सरकारी है, तो rtionline.gov.in पर इसका उपयोग करें।

विषय: RTI Act 2005 के तहत SC/ST Cell और Equal Opportunity Centre के संबंध में जानकारी।

RTI Act की धारा 6(1) के तहत, कृपया [कॉलेज का नाम] के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

  1. UGC Regulations 2012 के अनुसार SC/ST Cell और Equal Opportunity Centre (EOC) की स्थापना की तारीख।
  2. SC/ST Cell के वर्तमान Liaison Officer की नियुक्ति के आधिकारिक आदेश की प्रमाणित प्रति।
  3. 1 जनवरी 2025 से अब तक Caste-based Discrimination Complaint Register में दर्ज शिकायतों की कुल संख्या।
  4. SC/ST Cell द्वारा आयोजित पिछली तीन बैठकों के मिनट्स की प्रमाणित प्रतियां।
  5. पुष्टि करें कि क्या कॉलेज ने फरवरी 2025 की समय सीमा के अनुसार अपना डेटा UGC University Activity Monitoring Portal (UAMP) पर अपलोड किया है।

B. प्रिंसिपल को ईमेल (प्राइवेट/नॉन-RTI कॉलेजों के लिए)

प्रति: [प्रिंसिपल/डायरेक्टर ईमेल] विषय: UGC Equity और Grievance Regulations के अनुपालन के संबंध में पूछताछ

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं [विभाग/वर्ष] का छात्र हूँ। UGC (Promotion of Equity in HEIs) Regulations, 2012 और UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 के अनुपालन की समीक्षा करते समय, मुझे कॉलेज के होमपेज पर शिकायत रजिस्टर या जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों के लिए लिंक नहीं मिला।

क्या आप कृपया स्पष्ट कर सकते हैं कि SC/ST Cell का कार्यालय कहाँ स्थित है और वर्तमान Liaison Officer कौन हैं? इन सेल्स का सक्रिय होना कॉलेज के UAMP स्टैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है।

सादर, [आपका नाम] [रोल नंबर]

C. एडमिन ऑफिस से बात करने के लिए स्क्रिप्ट

आप: "नमस्ते। मैं UGC 2012 Regulations द्वारा अनिवार्य SC/ST Complaint Register ढूंढ रहा हूँ।" स्टाफ: "क्यों? क्या आपको कोई शिकायत है? HOD के पास जाओ।" आप: "मुझे आज शिकायत दर्ज नहीं करनी है। मैं बस यह सत्यापित कर रहा हूँ कि क्या रजिस्टर कानून के अनुसार छात्रों के लिए उपलब्ध है। क्या यह यहाँ रखा है या Liaison Officer के पास?" स्टाफ: "हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है।" आप: (शांति से) "समझ गया। क्या मैं आपका नाम और पद जान सकता हूँ ताकि मैं UGC को अपनी फीडबैक में बता सकूँ कि [तारीख] को रजिस्टर उपलब्ध नहीं था?"

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं इन सेल्स की जांच कर सकता हूँ यदि मैं SC/ST पृष्ठभूमि से नहीं हूँ?

हाँ। कोई भी छात्र, चाहे उसकी श्रेणी कुछ भी हो, यह जांच सकता है कि कॉलेज कानून का पालन कर रहा है या नहीं। वास्तव में, एक सहयोगी के रूप में इन प्रणालियों को सुनिश्चित करना आपके दोस्तों की रक्षा करता है और कैंपस को समावेशी बनाता है।

2. क्या होगा अगर मेरा कॉलेज किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक छोटा संस्थान है?

पैरेंट यूनिवर्सिटी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उसके सभी संबद्ध कॉलेजों में ये सेल हों। यदि आपके स्थानीय कॉलेज में यह नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी स्तर पर **Dean of Students' Welfare (DSW)** को लिख सकते हैं।

3. क्या SC/ST Cell में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं। शिकायत दर्ज करने या रजिस्टर देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यदि कोई स्टाफ सदस्य पैसे मांगता है, तो यह अवैध है। आप इसकी रिपोर्ट सीधे भ्रष्टाचार के मामले के रूप में या UGC e-Samadhaan पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

4. SC/ST Cell और SGRC में क्या अंतर है?

**Students' Grievance Redressal Committee (SGRC)** फीस, परीक्षा या लाइब्रेरी जैसी सामान्य समस्याओं को संभालती है। **SC/ST Cell** विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव और आरक्षण कार्यान्वयन के लिए एक निकाय है।

5. मेरा कॉलेज कहता है कि उनके पास एक "Internal Committee" है—क्या यह वही है?

शायद नहीं। वे इसे यौन उत्पीड़न (POSH) के लिए Internal Committee (IC) के साथ भ्रमित कर रहे होंगे। SC/ST Cell और Equal Opportunity Centre अलग-अलग अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।

6. अगर कॉलेज मेरे ईमेल और RTI को नजरअंदाज करता है तो मैं कहाँ जाऊं?

**UGC e-Samadhaan portal** (samadhaan.ugc.ac.in) पर शिकायत करें। यह एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली है जहाँ UGC शिकायतों को ट्रैक करता है।

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