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जब आपकी RTI रिक्वेस्ट को नजरअंदाज या रिजेक्ट कर दिया जाए, तो First Appeal कैसे फाइल करें

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RTI फाइल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला? या PIO ने आपको कोई गोल-मोल, कॉपी-पेस्ट जवाब दे दिया? यहाँ बताया गया है कि RTI Act 2005 की Section 19(1) के तहत First Appeal कैसे फाइल करें।

HowToHelp Editorial
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द हुक

कल्पना कीजिए कि आपने यह जानने के लिए RTI फाइल की कि आपके कॉलेज के बाहर की सड़क पर चाँद से ज्यादा गड्ढे क्यों हैं, या "processed" स्टेटस दिखाने के बावजूद आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आई। आपने 30 दिन इंतजार किया। कुछ नहीं हुआ। या इससे भी बुरा, Public Information Officer (PIO) ने एक लाइन का जवाब भेज दिया कि "जानकारी उपलब्ध नहीं है" या "यह थर्ड-पार्टी डेटा है।" आपको लगता है कि सरकार ने आपको इग्नोर कर दिया है। ज्यादातर युवा भारतीय यहीं रुक जाते हैं, यह सोचकर कि सिस्टम खराब है। लेकिन RTI Act में इसके लिए खास तौर पर एक "लेवल 2" है: First Appeal। यह PIO के बॉस को यह बताने का आपका तरीका है कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यदि आप File an RTI online करना चाहते हैं और वास्तव में रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको इसे आगे बढ़ाना (escalate) आना चाहिए।

कानून असल में क्या कहता है

Right to Information Act, 2005 सिर्फ एक सुझाव नहीं है; यह एक आदेश है। जब कोई PIO (किसी भी सरकारी दफ्तर में नियुक्त अधिकारी) आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करता है, तो वे Section 7(1) के तहत कानूनी रूप से बाध्य हैं कि वे 30 दिनों के भीतर या तो जानकारी दें या वैध कारणों के साथ उसे रिजेक्ट करें।

यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, या यदि वे आपको ऐसा जवाब देते हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत, अधूरा या भ्रामक है, तो कानून आपको उन्हें चुनौती देने का अधिकार देता है। यह RTI Act 2005 की Section 19(1) द्वारा शासित है।

मुख्य कानूनी प्रावधान जो आपको पता होने चाहिए:

  • Deemed Refusal: यदि आपको 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो कानून इसे "deemed refusal" (माना हुआ इनकार) मानता है। अपील करने के लिए आपको रिजेक्शन लेटर की जरूरत नहीं है; चुप्पी ही आपके लिए आगे बढ़ने का आधार है।
  • First Appellate Authority (FAA): हर पब्लिक अथॉरिटी को एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना होता है जो PIO से "रैंक में सीनियर" हो। यही वह व्यक्ति है जो आपकी First Appeal सुनता है। वे विभाग के अंदर के ही होते हैं लेकिन कानूनी रूप से उन्हें अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) निकाय के रूप में कार्य करना होता है।
  • टाइमलाइन: आपको अपनी First Appeal PIO की डेडलाइन खत्म होने की तारीख से या आपको उनका असंतोषजनक जवाब मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल करनी होगी। हालाँकि Section 19(1) FAA को देर से आई अपीलों को स्वीकार करने की अनुमति देता है यदि कोई "पर्याप्त कारण" हो, लेकिन उनके धैर्य की परीक्षा न लेना ही बेहतर है।
  • खर्च: केंद्र सरकार के विभागों के लिए, First Appeal के लिए ₹0 फीस है। महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्य मामूली फीस (आमतौर पर ₹20 से ₹50) ले सकते हैं, इसलिए आपको विशिष्ट State RTI Rules की जांच करनी चाहिए।
  • निर्णय की अवधि: Section 19(6) के तहत, FAA को 30 दिनों के भीतर आपकी अपील का निपटारा करना होगा। असाधारण मामलों में, वे 45 दिनों तक का समय ले सकते हैं, लेकिन उन्हें देरी के कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा।

यदि आप पुलिस की निष्क्रियता जैसे अधिक गंभीर मुद्दों से निपट रहे हैं, तो आपको यह भी जानने की आवश्यकता हो सकती है कि How to file an FIR (and what to do if police refuse)

स्टेप-बाय-स्टेप प्लेबुक

स्टेप 1: PIO की विफलता का ऑडिट करें

अपनी अपील लिखने से पहले, ठीक से पहचानें कि PIO ने कहाँ गलती की है। अपील के सामान्य आधारों में शामिल हैं:

  1. कोई जवाब नहीं: 30 दिन बीत चुके हैं और आपने कुछ नहीं सुना है।
  2. अधूरी/अस्पष्ट जानकारी: उन्होंने आपके द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के बजाय आपको एक सारांश दे दिया।
  3. गलत छूट (Exemption): उन्होंने दावा किया कि जानकारी Section 8 के तहत "गुप्त" है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीयता को कैसे नुकसान पहुँचाती है।
  4. अनुचित फीस: उन्होंने आपसे "सर्च फीस" के लिए ₹5,000 मांगे जो नियमों के तहत अनुमत नहीं हैं (मानक केंद्रीय दर ₹2 प्रति पेज है)।

स्टेप 2: अपनी First Appellate Authority (FAA) का पता लगाएं

यदि आपको रिजेक्शन लेटर मिला है, तो PIO कानूनी रूप से उस पत्र में FAA का नाम और पता बताने के लिए बाध्य है। यदि आपको जवाब नहीं मिला, तो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "RTI" या "Proactive Disclosure" टैब देखें। कानून के अनुसार, उन्हें वहां PIO और FAA का विवरण देना होगा। केंद्रीय विभागों के लिए, आप इसे RTI Online portal पर पा सकते हैं।

स्टेप 3: अपनी अपील ड्राफ्ट करें (ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन)

केंद्र सरकार के लिए (ऑनलाइन):

  1. rtionline.gov.in पर लॉग इन करें।
  2. "Submit First Appeal" पर क्लिक करें।
  3. अपना ओरिजिनल RTI रजिस्ट्रेशन नंबर और पहले इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी डालें।
  4. ड्रॉपडाउन मेनू से "Reason for Appeal" चुनें (जैसे, Refusal of access to information)।
  5. "Appeal Text" बॉक्स में (3,000 कैरेक्टर तक सीमित), अपना केस स्पष्ट रूप से बताएं। उल्लेख करें: "The PIO has failed to provide information within the mandatory period of 30 days as per Section 7(1)."
  6. अपनी ओरिजिनल RTI एप्लीकेशन और आपको मिला कोई भी जवाब एक सिंगल PDF (1 MB से कम) के रूप में अपलोड करें।

राज्य सरकार / स्थानीय निकायों के लिए (ऑफलाइन): यदि आपके राज्य में कोई फंक्शनल RTI पोर्टल नहीं है (कई राज्यों में नहीं है), तो आपको पुराने तरीके से जाना होगा।

  1. एक सादे कागज का उपयोग करें। इसे संबोधित करें: "The First Appellate Authority, [Name of Department], [Address]."
  2. अपना विवरण शामिल करें: नाम, पता और संपर्क नंबर।
  3. ओरिजिनल RTI का विवरण दें: फाइल करने की तारीख और रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि पता हो)।
  4. अपना आधार बताएं: "I am aggrieved by the decision/inaction of the PIO because..."
  5. प्रार्थना: विशेष रूप से FAA से कहें कि "Direct the PIO to provide the information free of cost as per Section 7(6) due to the delay."

स्टेप 4: डिस्पैच और सर्विस का सबूत

यदि ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं, तो इसे कभी भी साधारण पोस्ट बॉक्स में न डालें। Registered Post AD या Speed Post का उपयोग करें। ट्रैकिंग रसीद Second Appeal (अगला स्तर) के लिए आपका प्राथमिक सबूत है यदि FAA भी आपको इग्नोर करता है। यदि आप इसे ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से जमा कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपको अपील की फोटोकॉपी पर "Received" स्टैम्प मिले।

स्टेप 5: सुनवाई (वैकल्पिक लेकिन अनुशंसित)

कई मामलों में, FAA आपको सुनवाई के लिए नोटिस भेजेगा।

  • आपको सुने जाने का अधिकार है। यदि ऑफिस किसी दूसरे शहर में है, तो आप वापस लिख सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीफोन के माध्यम से सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
  • आपको वकील की जरूरत नहीं है। RTI आम नागरिकों के लिए बनाई गई है।
  • सुनवाई के दौरान शांत रहें। तथ्यों पर ध्यान दें: "I asked for X, the law says I should get X in 30 days, the PIO gave me Y."
  • यदि PIO उपस्थित होता है, तो वे अक्सर जार्गन (तकनीकी शब्दों) का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। आपका जवाब होना चाहिए: "Please point to the specific sub-section of Section 8 that allows you to hide this information."

स्टेप 6: ऑर्डर को ट्रैक करना

सुनवाई के बाद (या फाइल करने के 30-45 दिनों के बाद), FAA एक लिखित ऑर्डर जारी करेगा।

  • परिदृश्य A: FAA आपसे सहमत है और PIO को जानकारी देने का आदेश देता है। PIO के पास आमतौर पर पालन करने के लिए 10-15 दिन होते हैं।
  • परिदृश्य B: FAA आपकी अपील को रिजेक्ट कर देता है। उन्हें लिखित में कारण बताना होगा।
  • परिदृश्य C: FAA आपको भी इग्नोर करता है।

यदि परिदृश्य B या C होता है, तो चिंता न करें। आपके पास अभी भी "Final Boss" लेवल है: Information Commission। लेकिन अभी के लिए, अपनी First Appeal को इतना मजबूत बनाने पर ध्यान दें कि FAA के पास आपके पक्ष में फैसला सुनाने के अलावा कोई विकल्प न बचे। यदि आप अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के और तरीके ढूंढ रहे हैं, तो आप Browse all civic-action playbooks कर सकते हैं।

यह आमतौर पर कहाँ टूटता है

RTI सिस्टम शक्तिशाली है, लेकिन यह वेंडिंग मशीन नहीं है। आपको सिर्फ एक बटन दबाने से हमेशा वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। यहाँ बताया गया है कि First Appeal प्रक्रिया आमतौर पर कहाँ अटकती है और आप इसे कैसे पार कर सकते हैं:

  1. "सीनियर कलीग" बायस: First Appellate Authority (FAA) लगभग हमेशा उस PIO का तत्काल बॉस होता है जिसने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था। स्वाभाविक रूप से, वे अक्सर अपने जूनियर को बचाने की कोशिश करते हैं। वे एक "मानक" ऑर्डर जारी कर सकते हैं जिसमें कहा गया हो कि PIO सही था, बिना आपके तर्कों को देखे।

    • समाधान: अपनी अपील में सिर्फ यह न कहें कि "मुझे जानकारी चाहिए।" उस विशिष्ट सेक्शन का हवाला दें जिसका PIO ने गलत इस्तेमाल किया है। यदि उन्होंने "Section 8(1)(j) - Privacy" का दावा किया है, तो बताएं कि जानकारी जनहित में क्यों है। यदि FAA देखता है कि आप कानून जानते हैं, तो उनके द्वारा आपको नजरअंदाज करने की संभावना कम है।
  2. घोस्टिंग (Deemed Refusal): आप अपील फाइल करते हैं, और FAA भी आपको इग्नोर करता है। यह राज्य-स्तरीय विभागों में आम है।

    • समाधान: हमेशा इंतजार न करें। FAA के पास अधिकतम 45 दिन (Section 19(6)) होते हैं। 46वें दिन, Information Commission (CIC या SIC) के लिए Second Appeal की आपकी विंडो खुल जाती है। इसे अपने कैलेंडर पर मार्क करें। चुप्पी एक "नहीं" है, और एक "नहीं" आपको कमीशन के पास जाने का अधिकार देता है।
  3. "पर्सनल हियरिंग" ट्रैप: FAA आपको सुनवाई के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और ऑफिस बेंगलुरु में है, तो यह आपको केस छोड़ने के लिए मजबूर करने की एक रणनीति है।

    • समाधान: कानूनी रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से First Appeal की सुनवाई में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। वापस लिखें (या ईमेल करें) कि: "I wish to opt for a decision based on my written submission. Please treat my appeal letter as my final statement."
  4. पोर्टल ग्लिच: राज्य RTI पोर्टल (जैसे महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में) अपील चरण के दौरान "Payment Failed" एरर या "Session Expired" बग के लिए कुख्यात हैं।

    • समाधान: यदि पोर्टल दो बार विफल रहता है, तो Speed Post पर स्विच करें। यह साबित करने का एकमात्र कानूनी रूप से "बुलेटप्रूफ" तरीका है कि आपने समय पर फाइल किया था। ₹25-30 की रसीद को सुरक्षित रखें; यह Second Appeal के लिए आपका सबूत है।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

टेम्पलेट 1: First Appeal ड्राफ्ट (यूनिवर्सल)

यदि आप Speed Post के माध्यम से फाइल कर रहे हैं या पोर्टल पर PDF अपलोड कर रहे हैं, तो इसका उपयोग करें।

सेवा में, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority), [विभाग का नाम, उदा. Municipal Corporation of Greater Mumbai] [कार्यालय का पूरा पता]

विषय: RTI Act, 2005 की Section 19(1) के तहत प्रथम अपील, आवेदन संख्या: [आपका RTI रजिस्ट्रेशन नंबर] के संबंध में

1. पृष्ठभूमि: मैंने [तारीख] को एक RTI आवेदन दायर किया था जिसमें [विषय, उदा. वार्ड-K में गड्ढों की मरम्मत] के संबंध में जानकारी मांगी गई थी।

2. अपील का कारण (एक चुनें):

  • केस A (कोई जवाब नहीं): 30 दिन बीत चुके हैं, और मुझे PIO से कोई जवाब नहीं मिला है। यह एक "Deemed Refusal" है।
  • केस B (असंतोषजनक जवाब): PIO ने Section [नंबर] का हवाला देते हुए मेरे अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया, जो लागू नहीं होता क्योंकि [कारण]।
  • केस C (अधूरी जानकारी): PIO ने मांगी गई 5 में से केवल 2 दस्तावेज प्रदान किए।

3. प्रार्थना: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप PIO को Act की Section 7(6) के अनुसार (चूंकि समय सीमा समाप्त हो गई है) नि:शुल्क पूरी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दें और देरी का संज्ञान लें।

भवदीय, [आपका नाम] [आपका फोन नंबर] [आपका पता]


टेम्पलेट 2: सुनवाई के लिए स्क्रिप्ट (यदि आप फोन/वीडियो के माध्यम से शामिल होते हैं)

यदि FAA आपको "सुनवाई" के लिए बुलाता है, तो शांत रहें और इन बिंदुओं पर टिके रहें:

  • आप: "सर/मैम, मेरी RTI [तारीख] को फाइल की गई थी। 30 दिन की सीमा [तारीख] को समाप्त हो गई। Section 7(1) के तहत, PIO जवाब देने के लिए बाध्य था, लेकिन वे विफल रहे।"
  • यदि PIO कहता है कि जानकारी "गोपनीय" है: "सर, Section 8(1) के तहत छूट विशिष्ट हैं। [ठेकेदार का नाम/खर्च किया गया बजट] जानने से राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यक्तिगत गोपनीयता कैसे प्रभावित होती है? यह जनता का पैसा है।"
  • समापन: "मैं Section 19(6) के तहत निर्धारित 30-दिन की सीमा के भीतर इस अपील पर लिखित आदेश का अनुरोध करता हूँ।"

Frequently Asked Questions

1. क्या First Appeal फाइल करने के लिए कोई फीस है?

केंद्र सरकार के विभागों (जैसे रेलवे, आयकर, या CBSE) के लिए, First Appeal **फ्री** है। हालाँकि, कुछ राज्य फीस लेते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में, यह ₹20 है। हमेशा अपने राज्य के RTI नियमों की जांच करें (आमतौर पर State Information Commission की वेबसाइट पर पाए जाते हैं)। यदि कोई फीस है, तो आप Indian Postal Order (IPO) या Court Fee Stamp के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

2. क्या मैं अपनी First Appeal में नए सवाल पूछ सकता हूँ?

नहीं। First Appeal केवल उन सवालों के जवाब पाने के लिए है जो आपने अपनी **ओरिजिनल** RTI में पूछे थे। यदि आप नए सवाल पूछते हैं, तो FAA कानूनी रूप से आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा। यदि आपको एहसास हुआ कि आप कुछ भूल गए हैं, तो आपको उन नए बिंदुओं के लिए एक नई RTI फाइल करनी होगी।

3. First Appeal फाइल करने की डेडलाइन क्या है?

आपको इसे PIO का जवाब मिलने की तारीख से **30 दिनों** के भीतर फाइल करना होगा। यदि PIO ने कभी जवाब नहीं दिया, तो आपको शुरुआती 30-दिन की प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर इसे फाइल करना चाहिए (यानी, आपकी ओरिजिनल RTI तारीख से 31वें और 60वें दिन के बीच)। हालाँकि FAA देरी को माफ कर सकता है यदि आपके पास "पर्याप्त कारण" है, तो समय पर होना बेहतर है।

4. क्या FAA के पास PIO को दंडित करने की शक्ति है?

नहीं। यह एक आम गलतफहमी है। First Appellate Authority (बॉस) केवल PIO को आपको जानकारी देने का आदेश दे सकता है। केवल **Information Commission** (RTI का "लेवल 3") के पास Act की Section 20 के तहत PIO पर ₹250 प्रति दिन (₹25,000 तक) का जुर्माना लगाने की शक्ति है।

5. मुझे अपील प्रक्रिया के दौरान जवाब मिला। क्या मुझे वापस ले लेना चाहिए?

तभी वापस लें यदि आप जानकारी से 100% संतुष्ट हैं। अक्सर, PIO केवल आपको अपील छोड़ने के लिए "आधी-अधूरी जानकारी" भेजते हैं। हर दस्तावेज की जांच करें। यदि कुछ गायब है, तो सुनवाई के दौरान FAA को बताएं: "मुझे आंशिक जानकारी मिली है, लेकिन बिंदु संख्या 3 अभी भी गायब है। कृपया अपील को तब तक बंद न करें जब तक यह प्रदान नहीं की जाती।"

6. क्या होगा यदि FAA भी मेरी अपील को रिजेक्ट कर देता है या जवाब नहीं देता है?

यदि आप FAA के ऑर्डर से नाखुश हैं, या यदि वे 45 दिनों के भीतर ऑर्डर नहीं देते हैं, तो आपका अगला कदम Central Information Commission (केंद्रीय मामलों के लिए) या State Information Commission (राज्य मामलों के लिए) के पास **Second Appeal** है। FAA के ऑर्डर की तारीख से इसे फाइल करने के लिए आपके पास 90 दिन हैं।

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