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कचरा अलग करने के लिए अपनी नगरपालिका को जवाबदेह कैसे बनाएं

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क्या आपकी नगरपालिका की गाड़ी आपके द्वारा अलग किए गए कचरे को मिला रही है? जानें कि Solid Waste Management Rules 2016 आपके ULB से क्या अपेक्षा रखते हैं और सिस्टम को कैसे ठीक करें।

HowToHelp Editorial
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द हुक

आप हर सुबह दस मिनट लगाकर पूरी ईमानदारी से अपने गीले कचरे (wet waste) को सूखे कचरे (dry waste) से अलग करते हैं। आपने अलग-अलग डस्टबिन खरीदे हैं, अपने माता-पिता को मनाया है, और छिलकों के लिए एक छोटा सा खाद का गड्ढा भी बनाया है। लेकिन तभी, नगरपालिका की गाड़ी आती है। आप डर के साथ देखते हैं कि सफाई कर्मचारी आपके करीने से अलग किए गए बैग लेता है और उन्हें गाड़ी के अंदर एक बड़े, लीक होते हुए कचरे के ढेर में मिला देता है।

यह किसी बड़े घोटाले जैसा लगता है। अगर सिस्टम को अंत में सब मिलाना ही है, तो अलग करने की मेहनत क्यों करें? सच्चाई यह है: आपका Urban Local Body (ULB)—चाहे वह Municipal Corporation हो, Council हो, या Nagar Panchayat—कानूनी रूप से उस अलगाव (segregation) को बनाए रखने के लिए बाध्य है। अगर वे इसे मिला रहे हैं, तो वे कानून तोड़ रहे हैं। आपको बस चुपचाप देखना नहीं है; आपके पास उन्हें ठीक करने के लिए जरूरी टूल्स हैं।

कानून असल में क्या कहता है

इसे नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून Solid Waste Management (SWM) Rules, 2016 है, जिसे Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) ने Environment (Protection) Act, 1986 के तहत जारी किया है। ये नियम भारत के हर शहरी स्थानीय निकाय (ULB) पर लागू होते हैं।

1. नगरपालिका के कर्तव्य (Rule 15)

SWM Rules 2016 के Rule 15 के तहत, आपके ULB के पास कुछ विशिष्ट और गैर-परक्राम्य (non-negotiable) कर्तव्य हैं। उन्हें ये करना ही होगा:

  • Rule 15(b): अलग किए गए ठोस कचरे के डोर-टू-डोर कलेक्शन की व्यवस्था करना। इसमें घर, दुकानें और झुग्गियां भी शामिल हैं।
  • Rule 15(e): निर्देश देना कि इकट्ठा किया गया कचरा "ढकी हुई गाड़ियों" में ले जाया जाए और, सबसे महत्वपूर्ण, कि परिवहन के दौरान अलगाव बना रहे। इसका मतलब है कि ट्रक में गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक कचरे के लिए अलग-अलग हिस्से या कंपार्टमेंट होने ही चाहिए।
  • Rule 15(g): यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कचरा जलाया न जाए। यदि आप अपने स्थानीय सफाई कर्मचारी को पत्तियां या प्लास्टिक जलाते हुए देखते हैं, तो यह सीधे तौर पर इस नियम और National Green Tribunal (NGT) के आदेशों का उल्लंघन है।
  • Rule 15(h): मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) या सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करना जहां सूखे कचरे को रीसाइक्लिंग के लिए और छांटा जा सके।

2. तीन तरह का बंटवारा (Rule 4)

हालांकि कानून ULB पर कर्तव्य डालता है, लेकिन यह आप पर भी, यानी "कचरा पैदा करने वाले" (waste generator) पर भी जिम्मेदारी डालता है। Rule 4 कहता है कि आपको कचरे को तीन श्रेणियों में अलग करना होगा:

  • बायोडिग्रेडेबल (गीला): रसोई का कचरा, बगीचे का कचरा।
  • नॉन-बायोडिग्रेडेबल (सूखा): प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच।
  • घरेलू खतरनाक कचरा: इस्तेमाल किए गए डायपर, सैनिटरी नैपकिन, सफाई करने वाले एजेंट, बैटरी और CFL बल्ब। इन्हें एक अलग बैग में सुरक्षित रूप से लपेटकर रखना चाहिए (आमतौर पर लाल बिंदु के साथ चिह्नित)।

3. जवाबदेही का पदानुक्रम

यदि ULB विफल रहता है, तो State Pollution Control Board (SPCB) Rule 16 के तहत उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यदि SPCB विफल रहता है, तो Central Pollution Control Board (CPCB) कदम उठाता है। इसके अलावा, National Green Tribunal (NGT) ने बार-बार फैसला सुनाया है (जैसे Almitra H. Patel vs. Union of India, 2016 में) कि इन नियमों को लागू करने में विफल रहने पर नगरपालिकाओं पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्लेबुक

स्टेप 1: सबूत इकट्ठा करना ("वेस्ट ऑडिट")

शिकायत करने से पहले, आपको सबूत चाहिए। नगरपालिका के अधिकारी अक्सर दावा करते हैं कि वे कागजों पर नियमों का पालन कर रहे हैं जबकि सड़क पर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं।

  • क्या करें: लगातार तीन दिनों तक, अपनी गली में कचरा उठाने की प्रक्रिया का फोटो या वीडियो लें।
  • क्या देखें: क्या ट्रक में स्पष्ट विभाजन (partitions) हैं? क्या कर्मचारी गीले और सूखे कचरे को एक ही कंपार्टमेंट में डाल रहा है? क्या कचरा खुले ट्रक में ले जाया जा रहा है (Rule 15(e) के तहत अवैध)?
  • समय सीमा: 3 दिन का डॉक्यूमेंटेशन।

स्टेप 2: Swachhata-MoHUA App का उपयोग करें

Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) आधिकारिक Swachhata App चलाती है। डिजिटल ट्रेल पाने का यह सबसे तेज़ तरीका है।

  • क्या करें: ऐप डाउनलोड करें, अपना लोकेशन पिन करें, और उल्लंघन की फोटो अपलोड करें (जैसे "कचरा नहीं उठाया गया" या "मिश्रित कचरा परिवहन")।
  • यह क्यों काम करता है: ऐप Swachh Bharat Mission (SBM) 2.0 रैंकिंग से जुड़ा है। ULB अनसुलझी शिकायतों से डरते हैं क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीय रैंकिंग कम हो जाती है।
  • समय सीमा: ULB के पास आमतौर पर शिकायत को हल करने और "समाधान" फोटो अपलोड करने के लिए 24-48 घंटे होते हैं।

स्टेप 3: अपने वार्ड हेल्थ इंस्पेक्टर / जूनियर इंजीनियर की पहचान करें

हर वार्ड में एक नामित अधिकारी (जिसे अक्सर Sanitary Inspector या Junior Engineer कहा जाता है) कचरा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

  • क्या करें: अपने स्थानीय वार्ड कार्यालय जाएं। Sanitary Inspector का संपर्क विवरण मांगें। उन्हें अपने सबूतों के साथ एक विनम्र लेकिन सख्त WhatsApp मैसेज भेजें, जिसमें "Violation of Rule 15 of SWM Rules 2016" का उल्लेख हो।
  • अपेक्षित समय सीमा: उन्हें 2 कार्य दिवसों के भीतर जवाब देना चाहिए।

स्टेप 4: "वेस्ट मैनेजमेंट प्लान" के लिए औपचारिक RTI फाइल करें

यदि अनौपचारिक रास्ता विफल रहता है, तो औपचारिक हो जाएं। हर ULB के पास Rule 15(a) के तहत एक "Solid Waste Management Plan" होना अनिवार्य है।

  • क्या करें: File an RTI online अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के Public Information Officer (PIO) को संबोधित करते हुए।
  • क्या पूछें: "1. वार्ड [आपका वार्ड नंबर] के लिए वार्ड-वार वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की एक कॉपी प्रदान करें। 2. इस वार्ड में कचरा उठाने के लिए वर्तमान में तैनात विभाजित (partitioned) वाहनों की संख्या बताएं। 3. कचरा उठाने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार/कंसेशनियर का नाम और मिश्रित कचरा उठाने के लिए उनके अनुबंध में मौजूद जुर्माना क्लॉज की जानकारी दें।"
  • समय सीमा: आपको 30 दिनों के भीतर जवाब मिलना चाहिए।

स्टेप 5: "नगर निगम" शिकायत पोर्टल

अधिकांश बड़े शहरों (दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे) के अपने शिकायत पोर्टल हैं (जैसे मुंबई के लिए MCGM, बेंगलुरु के लिए BBMP Sahaaya)।

  • क्या करें: औपचारिक शिकायत दर्ज करें। स्टेप 4 में मिले RTI जवाब का लाभ उठाएं। यदि RTI कहता है कि उनके पास 10 विभाजित ट्रक हैं लेकिन आपको केवल 2 दिखते हैं, तो इस विसंगति का उल्लेख करें।
  • समय सीमा: शहर के अनुसार अलग-अलग, जवाब के लिए आमतौर पर 7-15 दिन।

स्टेप 6: State Pollution Control Board (SPCB) को बढ़ाएं

यदि आपकी नगरपालिका लगातार कचरा मिला रही है या जला रही है, तो वे उन पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं जिन्हें SPCB को लागू करना चाहिए।

  • क्या करें: अपने SPCB के सदस्य सचिव को एक औपचारिक पत्र लिखें। अपनी तस्वीरें और RTI का जवाब संलग्न करें। स्पष्ट रूप से बताएं कि ULB Solid Waste Management Rules, 2016 का उल्लंघन कर रहा है, और Rule 16 के तहत निरीक्षण का अनुरोध करें।
  • समय सीमा: SPCB निरीक्षण में 30-60 दिन लग सकते हैं, लेकिन उनके नोटिस का कानूनी महत्व होता है।

स्टेप 7: अंतिम उपाय - NGT और लोकायुक्त

यदि पूरा सिस्टम ठप हो गया है, तो आप कुप्रशासन के लिए Lokayukta (राज्य भ्रष्टाचार विरोधी और शिकायत लोकपाल) से संपर्क कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति (जैसे स्थानीय पार्क को डंपिंग ग्राउंड में बदलना) के लिए, आप NGT Act, 2010 की धारा 14 के तहत National Green Tribunal (NGT) में आवेदन दायर कर सकते हैं। शुरुआती आवेदन के लिए आपको जरूरी नहीं कि वकील की जरूरत हो, हालांकि यह मदद करता है।

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यह आमतौर पर कहां टूटता है

कागजों पर Solid Waste Management (SWM) Rules और आपकी सड़क पर कचरे के ढेर के बीच का अंतर आमतौर पर तीन विशिष्ट "सिस्टम बग्स" के कारण होता है। उन्हें बायपास करने का तरीका यहां दिया गया है:

1. "Resolved" घोस्टिंग

आप Swachhata App पर शिकायत दर्ज करते हैं। दो दिन बाद, आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है "Status: Resolved" और साथ में एक साफ सड़क की फोटो होती है—लेकिन वह फोटो तीन गली दूर की है, या पिछले महीने की पुरानी फोटो है।

  • वर्कअराउंड: इसे ऐसे ही न जाने दें। अधिकांश ऐप्स में "Re-open" या "Not Satisfied" बटन होता है। इसका तुरंत उपयोग करें। अपनी मूल फोटो और "नकली" समाधान वाली फोटो को साथ-साथ अपलोड करें। यदि ऐप फिर से खोलने की अनुमति नहीं देता है, तो स्क्रीनशॉट को अपने म्युनिसिपल कमिश्नर और Swachh Bharat Mission (@SwachhBharatGov) के आधिकारिक हैंडल को ट्वीट करें, और अपने शहर के हैंडल को टैग करें। नकली डेटा को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना बहुत प्रभावी है क्योंकि यह उनकी Swachh Survekshan रैंकिंग को प्रभावित करता है।

2. "ठेकेदार की गलती" का बहाना

जब आप Sanitary Inspector का सामना करते हैं, तो वे कह सकते हैं, "ट्रक एक निजी ठेकेदार का है; हम उन्हें वाहन का डिज़ाइन बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।"

  • वर्कअराउंड: यह कानूनी रूप से गलत है। SWM Rules 2016 के Rule 15(w) के तहत, ULB काम को आउटसोर्स करने के बावजूद नियमों की "निगरानी" और "प्रवर्तन" के लिए जिम्मेदार है। RTI के माध्यम से "Work Order" या "Contract Agreement" मांगें। इन अनुबंधों में लगभग हमेशा कचरा मिलाने के लिए जुर्माना क्लॉज होते हैं। एक बार जब आप अधिकारी को दिखा देते हैं कि आप जुर्माना क्लॉज के बारे में जानते हैं, तो वे आमतौर पर बहाने बनाना बंद कर देते हैं।

3. "विभाजन के लिए बजट नहीं है" का झूठ

अधिकारी दावा कर सकते हैं कि नगरपालिका के पास ट्रकों को विभाजित करने के लिए आवश्यक ₹5 लाख नहीं हैं।

  • वर्कअराउंड: उन्हें 15th Finance Commission grants और SBM 2.0 funds की याद दिलाएं। Swachh Bharat Mission Urban 2.0 के तहत, कचरा प्रबंधन के लिए ₹1.41 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं (2021-2026)। धन की कमी शायद ही कभी समस्या होती है; प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी मुख्य समस्या है। "Action Plan for SWM" मांगें जिसे हर शहर को राज्य शहरी विकास विभाग को जमा करना होता है।

टेम्प्लेट / स्क्रिप्ट

A. "पेपर ट्रेल" ईमेल

प्रति: [नगरपालिका आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी का ईमेल] विषय: औपचारिक शिकायत: वार्ड [नंबर] में SWM Rules 2016 के Rule 15 का उल्लंघन

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं [आपका क्षेत्र] का निवासी हूं। मैं Solid Waste Management Rules, 2016 के निरंतर उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए लिख रहा हूं।

Rule 4 के अनुसार निवासियों द्वारा कचरे को गीले और सूखे धाराओं में अलग करने के बावजूद, [समय] बजे आने वाली कलेक्शन गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर: [नंबर, यदि ज्ञात हो]) कचरे को एक ही कंपार्टमेंट में मिला रही है। यह Rule 15(e) का सीधा उल्लंघन है, जो अनिवार्य करता है कि परिवहन के दौरान अलगाव बना रहे।

इसके अलावा, वाहन [खुला/लीक] है, जो ढके हुए परिवहन की आवश्यकता का उल्लंघन करता है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि:

  1. 7 दिनों के भीतर वाहन को विभाजित (partitioned) सुनिश्चित करें।
  2. वार्ड [नंबर] के Sanitary Inspector को कलेक्शन प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दें।

यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मैं इसे State Pollution Control Board और National Green Tribunal (NGT) निगरानी समिति तक ले जाने के लिए मजबूर होऊंगा।

सादर, [आपका नाम] [आपका फोन नंबर]


B. "घोस्ट" अलगाव के लिए RTI टेम्प्लेट

यदि नगरपालिका दावा करती है कि वे अलग कर रहे हैं लेकिन आप इसे होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो इस RTI का उपयोग करें।

प्रति: Public Information Officer (PIO), [नगरपालिका का नाम] विषय: कचरा प्रबंधन के संबंध में RTI Act 2005 के तहत सूचना के लिए अनुरोध।

  1. वार्ड [नंबर] में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए जिम्मेदार एजेंसी को दिए गए अनुबंध/वर्क ऑर्डर की एक कॉपी प्रदान करें।
  2. इस वार्ड में वर्तमान में चालू विभाजित वाहनों (गीले और सूखे कचरे के लिए अलग) की कुल संख्या बताएं।
  3. उस Material Recovery Facility (MRF) या खाद इकाई का दैनिक लॉग-शीट प्रदान करें जहां [तारीख] और [तारीख] के बीच वार्ड [नंबर] से कचरा जमा किया गया था।
  4. पिछले 6 महीनों में मिश्रित कचरा उठाने के लिए कचरा कलेक्शन ठेकेदार पर लगाए गए जुर्माने का विवरण दें।

C. हेल्पलाइन (1969) पर कॉल करने के लिए स्क्रिप्ट

आप: "नमस्ते, मैं [शहर], [क्षेत्र] में कचरा प्रबंधन के संबंध में एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं।" ऑपरेटर: "क्या समस्या है?" आप: "नगरपालिका का ट्रक गीला और सूखा कचरा मिला रहा है। यह SWM Rules 2016 का उल्लंघन है। मेरे पास कर्मचारी द्वारा अलग किए गए बैगों को एक ढेर में डालने की तस्वीरें हैं।" ऑपरेटर: "हम वार्ड कार्यालय को सूचित कर देंगे।" आप: "कृपया मुझे एक शिकायत संदर्भ संख्या (Complaint Reference Number) दें। साथ ही, कृपया ध्यान दें कि यदि इसे ठीक नहीं किया गया, तो मैं इसकी रिपोर्ट State Pollution Control Board को 'कर्तव्य की विफलता' के रूप में करूंगा। समाधान के लिए अपेक्षित समय सीमा क्या है?"

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या नगरपालिका मुझ पर जुर्माना लगा सकती है यदि उन्होंने मुझे अलग डस्टबिन नहीं दिए हैं? तकनीकी रूप से, हां। Rule 4 के तहत, "कचरा पैदा करने वाला" (आप) डस्टबिन/बैग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, Rule 15(c) कहता है कि ULB को जागरूकता के माध्यम से इसे "सुविधाजनक" बनाना चाहिए। आप अलग न करने के लिए "उन्होंने मुझे डस्टबिन नहीं दिया" को कानूनी बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप मांग कर सकते हैं कि वे आपके अलग किए गए कचरे को ले जाने के लिए विभाजित ट्रक प्रदान करें।

2. सैनिटरी पैड या डायपर जैसे "घरेलू खतरनाक कचरे" का मैं क्या करूं? इन्हें गीले या सूखे डस्टबिन में न डालें। Rule 4(2) के लिए आवश्यक है कि आप उन्हें निर्माता द्वारा प्रदान किए गए पाउच या कागज में, या लाल बिंदु से चिह्नित एक सादे कागज में सुरक्षित रूप से लपेटें। नगरपालिका कानूनी रूप से इसे अलग से इकट्ठा करने और इसे नियमित सूखे कचरे के साथ न मिलाने के लिए बाध्य है।

3. मेरी हाउसिंग सोसाइटी कहती है कि कर्मचारियों के लिए अलगाव "बहुत अधिक काम" है। कानून क्या है? यदि आपकी सोसाइटी प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा पैदा करती है, तो इसे Bulk Waste Generator (BWG) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। Rule 4(6) के तहत, BWGs कानूनी रूप से कचरे को अलग करने और अपने परिसर के भीतर गीले कचरे को प्रोसेस (खाद/बायोमेथेनेशन) करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि ULB शुल्क के बदले एक विशिष्ट कलेक्शन सेवा प्रदान न करे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सोसाइटी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. सफाई कर्मचारी गली के कोने में सूखा कचरा जलाता है। क्या यह अनुमति है? बिल्कुल नहीं। Rule 15(g) विशेष रूप से किसी भी ठोस कचरे को जलाने पर रोक लगाता है। Almitra H. Patel vs. Union of India (2016) के मामले में National Green Tribunal (NGT) ने कचरा खुले में जलाने पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। आप इसकी रिपोर्ट सीधे State Pollution Control Board (SPCB) को या SAMEER ऐप (CPCB द्वारा विकसित) के माध्यम से कर सकते हैं।

5. शिकायत के समाधान में कितना समय लगना चाहिए? भारतीय नगरपालिकाओं के अधिकांश नागरिक चार्टर के तहत, "कचरा कलेक्शन" के मुद्दों को 24 से 48 घंटों के भीतर हल किया जाना चाहिए। यदि मुद्दा संरचनात्मक है (जैसे नए ट्रकों की आवश्यकता), तो इसमें अधिक समय लग सकता है, लेकिन ULB को तुरंत एक अंतरिम समाधान (जैसे एक ही ट्रक में अलग-अलग बैग का उपयोग करना) प्रदान करना होगा।

6. क्या कचरा कलेक्शन के लिए कोई शुल्क है? हां। Rule 15(f) ULBs को कचरा कलेक्शन के लिए "उपयोगकर्ता शुल्क" (User Fee) लेने की अनुमति देता है। यह राशि स्थानीय निकाय के उप-नियमों (bye-laws) द्वारा तय की जाती है। यदि आप यह शुल्क दे रहे हैं, तो आप उनकी सेवा के "उपभोक्ता" हैं और यदि वे अलग किए गए कचरे को इकट्ठा करने से इनकार करते हैं, तो आप "सेवा में कमी" के लिए उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) से भी संपर्क कर सकते हैं।

7. मैं सबसे उच्च अधिकारी कौन है जिससे शिकायत कर सकता हूं? यदि स्थानीय आयुक्त नहीं सुनते हैं, तो अपने State Pollution Control Board (SPCB) के सदस्य सचिव को लिखें। उनके पास SWM नियमों को लागू करने में विफल रहने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर पर व्यक्तिगत रूप से "पर्यावरणीय मुआवजा" जुर्माना लगाने की शक्ति है।

Frequently Asked Questions

1. क्या नगरपालिका मुझ पर जुर्माना लगा सकती है यदि उन्होंने मुझे अलग डस्टबिन नहीं दिए हैं?

तकनीकी रूप से, हां। Rule 4 के तहत, "कचरा पैदा करने वाला" (आप) डस्टबिन/बैग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, Rule 15(c) कहता है कि ULB को जागरूकता के माध्यम से इसे "सुविधाजनक" बनाना चाहिए। आप अलग न करने के लिए "उन्होंने मुझे डस्टबिन नहीं दिया" को कानूनी बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप मांग कर सकते हैं कि वे आपके अलग किए गए कचरे को ले जाने के लिए विभाजित ट्रक प्रदान करें।

2. सैनिटरी पैड या डायपर जैसे "घरेलू खतरनाक कचरे" का मैं क्या करूं?

इन्हें गीले या सूखे डस्टबिन में न डालें। Rule 4(2) के लिए आवश्यक है कि आप उन्हें निर्माता द्वारा प्रदान किए गए पाउच या कागज में, या लाल बिंदु से चिह्नित एक सादे कागज में सुरक्षित रूप से लपेटें। नगरपालिका कानूनी रूप से इसे अलग से इकट्ठा करने और इसे नियमित सूखे कचरे के साथ न मिलाने के लिए बाध्य है।

3. मेरी हाउसिंग सोसाइटी कहती है कि कर्मचारियों के लिए अलगाव "बहुत अधिक काम" है। कानून क्या है?

यदि आपकी सोसाइटी प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा पैदा करती है, तो इसे **Bulk Waste Generator (BWG)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। Rule 4(6) के तहत, BWGs कानूनी रूप से कचरे को अलग करने और अपने परिसर के भीतर गीले कचरे को प्रोसेस (खाद/बायोमेथेनेशन) करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि ULB शुल्क के बदले एक विशिष्ट कलेक्शन सेवा प्रदान न करे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो सोसाइटी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. सफाई कर्मचारी गली के कोने में सूखा कचरा जलाता है। क्या यह अनुमति है?

बिल्कुल नहीं। Rule 15(g) विशेष रूप से किसी भी ठोस कचरे को जलाने पर रोक लगाता है। *Almitra H. Patel vs. Union of India (2016)* के मामले में National Green Tribunal (NGT) ने कचरा खुले में जलाने पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। आप इसकी रिपोर्ट सीधे State Pollution Control Board (SPCB) को या SAMEER ऐप (CPCB द्वारा विकसित) के माध्यम से कर सकते हैं।

5. शिकायत के समाधान में कितना समय लगना चाहिए?

भारतीय नगरपालिकाओं के अधिकांश नागरिक चार्टर के तहत, "कचरा कलेक्शन" के मुद्दों को 24 से 48 घंटों के भीतर हल किया जाना चाहिए। यदि मुद्दा संरचनात्मक है (जैसे नए ट्रकों की आवश्यकता), तो इसमें अधिक समय लग सकता है, लेकिन ULB को तुरंत एक अंतरिम समाधान (जैसे एक ही ट्रक में अलग-अलग बैग का उपयोग करना) प्रदान करना होगा।

6. क्या कचरा कलेक्शन के लिए कोई शुल्क है?

हां। Rule 15(f) ULBs को कचरा कलेक्शन के लिए "उपयोगकर्ता शुल्क" (User Fee) लेने की अनुमति देता है। यह राशि स्थानीय निकाय के उप-नियमों (bye-laws) द्वारा तय की जाती है। यदि आप यह शुल्क दे रहे हैं, तो आप उनकी सेवा के "उपभोक्ता" हैं और यदि वे अलग किए गए कचरे को इकट्ठा करने से इनकार करते हैं, तो आप "सेवा में कमी" के लिए उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) से भी संपर्क कर सकते हैं।

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