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पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन अटक गया है? ऐसे करें शिकायत

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क्या आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के चरण पर अटका हुआ है? जानें कि अपने आवेदन को ट्रैक कैसे करें, थाने में बात कैसे करें और बिना रिश्वत दिए RPO तक शिकायत कैसे पहुँचाएं।

HowToHelp Editorial
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आपका पासपोर्ट आपको 'घोस्ट' कर रहा है

आपने सब कुछ सही किया। आपने Passport Seva पोर्टल पर लंबा फॉर्म भरा, ₹1,500 की फीस दी, और Passport Seva Kendra (PSK) में अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने में तीन घंटे बिताए। आप PSK से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप और इस वादे के साथ निकले कि आपका पासपोर्ट जल्द ही आ जाएगा। लेकिन तीन हफ्ते हो गए हैं, और आपका स्टेटस "Police Verification has been initiated and a request has been sent to your local police station" पर अटका हुआ है। किसी ने आपको कॉल नहीं किया। बीट ऑफिसर घर नहीं आया। आपकी कॉलेज की डेडलाइन या परिवार की ट्रिप आने वाली है, और आप सोचने लगे हैं कि क्या काम निकलवाने के लिए किसी को "जानना" या "सुविधा शुल्क" देना पड़ेगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बताया गया है कि आप इस प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में कैसे लें।

कानून असल में क्या कहता है

भारत में पासपोर्ट जारी करना Passports Act, 1967 द्वारा नियंत्रित होता है। इस अधिनियम की Section 5 के तहत, पासपोर्ट अथॉरिटी (Regional Passport Office या RPO) पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। पुलिस केवल एक एजेंसी है जिसे दो चीजों को सत्यापित करने का काम सौंपा गया है: आपकी पहचान/पता और क्या आपके खिलाफ Section 6(2) के तहत कोई आपराधिक अयोग्यता है।

Ministry of External Affairs (MEA) के दिशानिर्देशों और आधिकारिक Citizen's Charter के अनुसार, पुलिस वेरिफिकेशन (PV) प्रक्रिया को आदर्श रूप से 21 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह कोई सुझाव नहीं है; यह प्रशासनिक मानक है। पुलिस के पास आपका पासपोर्ट "रिजेक्ट" करने का कानूनी अधिकार नहीं है; वे केवल एक रिपोर्ट (Clear, Adverse, या Incomplete) जमा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय हमेशा RPO के Assistant Passport Officer (APO) का होता है।

यदि कोई पुलिस अधिकारी रिश्वत मांगता है या जानबूझकर आपकी रिपोर्ट में देरी करता है, तो वे अपने आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहत, जिसने 2024 में CrPC की जगह ली है, पुलिस के आचरण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। हालांकि पुलिस वेरिफिकेशन एक प्रशासनिक कार्य है, यदि कोई अधिकारी पैसे वसूलने की कोशिश करता है, तो आप How to file an FIR (and what to do if police refuse) देख सकते हैं ताकि आप Section 198 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) (पूर्व में Section 166 IPC) के तहत अपने अधिकारों को समझ सकें, जो लोक सेवकों द्वारा कानून की अवज्ञा करने से संबंधित है।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: अपने स्टेटस को आगे बढ़ाएं

1. सही अड़चन (Bottleneck) की पहचान करें

पुलिस स्टेशन भागने से पहले, आपको यह जानना होगा कि फाइल असल में कहाँ रुकी है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए mPassport Seva ऐप या आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें।

  • "Pending at District Police Headquarters": फाइल RPO से निकल चुकी है लेकिन अभी तक आपके स्थानीय थाने तक नहीं पहुँची है। यह SP (Superintendent of Police) या कमिश्नर ऑफिस के "Passport Cell" में पड़ी है।
  • "Pending at Police Station": फाइल आपके स्थानीय थाने में है। यहीं पर "बीट ऑफिसर" की भूमिका आती है।
  • "Police Report has been submitted": पुलिस ने अपना काम कर दिया है, और अब गेंद RPO के पाले में है। यदि यह यहाँ 7 दिनों से अधिक समय से है, तो देरी RPO की तरफ से है, पुलिस की तरफ से नहीं।

2. "थाना" का दौरा (स्थानीय पुलिस स्टेशन)

यदि स्टेटस "Pending at Police Station" है, तो कॉल का इंतज़ार न करें। कभी-कभी अधिकारी व्यस्त होते हैं, या कभी-कभी वे आपके संपर्क करने का इंतज़ार कर रहे होते हैं।

  • क्या करें: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाएं। "Passport Desk" या "Passport Constable" के बारे में पूछें।
  • क्या साथ ले जाएं: PSK एक्नॉलेजमेंट रसीद, आधार कार्ड, और पते के प्रमाण (बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, आदि) की मूल प्रतियां एक फोल्डर में रखें।
  • क्या कहें: "सर/मैम, मेरा पासपोर्ट आवेदन (File No. [Your Number]) इस स्टेशन पर पेंडिंग दिखा रहा है। मैं यह चेक करना चाहता था कि वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए मेरी तरफ से किसी और दस्तावेज की जरूरत है क्या?"
  • समय-सीमा: एक बार जब आप उनसे मिलते हैं, तो अधिकारी आमतौर पर 48 घंटों के भीतर घर के दौरे का समय निर्धारित कर देते हैं या यदि आपके पास पड़ोसियों के संदर्भ (references) तैयार हैं, तो वे इसे वहीं पूरा कर देते हैं।

3. जिला पुलिस कार्यालय (DPO) में शिकायत करें

यदि स्थानीय थाना कहता है कि उन्होंने "फाइल भेज दी है" लेकिन ऑनलाइन स्टेटस 5 दिनों से अपडेट नहीं हुआ है, तो फाइल संभवतः ट्रांजिट में है या SP/कमिश्नर कार्यालय के भीतर जिला पासपोर्ट सेल (DPC) में अटकी है।

  • क्या करें: जिला पुलिस मुख्यालय जाएं। हर जिले में एक समर्पित पासपोर्ट सेल होता है।
  • क्या साथ ले जाएं: अपने ऑनलाइन स्टेटस का प्रिंटआउट और फाइल नंबर।
  • कार्रवाई: पासपोर्ट सेल के प्रभारी अधिकारी से RPO को भेजी गई फाइल की "डिस्पैच डेट" चेक करने के लिए कहें। यदि इसे डिस्पैच नहीं किया गया है, तो कारण पूछें। अक्सर, यह सिर्फ एक बैकलॉग होता है जिसे एक विनम्र याद दिलाने की जरूरत होती है।

4. RPO में "Enquiry" अपॉइंटमेंट बुक करें

यदि पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है लेकिन आपका स्टेटस 2 सप्ताह से अधिक समय से "Pending for physical printing" या "Review" है, तो आपको Regional Passport Office जाना होगा। आप सीधे नहीं जा सकते; आपको Passport Seva पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन "Enquiry Appointment" बुक करनी होगी।

  • क्या करें: लॉग इन करें, "Schedule Appointment" पर जाएं, और "Enquiry Appointment" चुनें।
  • क्या साथ ले जाएं: सभी मूल दस्तावेज और Regional Passport Officer को संबोधित एक लिखित पत्र जिसमें देरी का कारण बताया गया हो।
  • अपेक्षित परिणाम: APO अपने सिस्टम पर आपकी फाइल देखेगा। यदि पुलिस रिपोर्ट "Adverse" थी (शायद पते में मामूली विसंगति के कारण), तो यह उसे स्पष्ट करने और अतिरिक्त प्रमाण प्रदान करने का आपका मौका है।

5. RTI का पावर मूव

यदि आपने ऊपर दिए गए तरीके अपना लिए हैं और पुलिस बिना किसी वैध कारण के आपकी फाइल पर बैठी है, तो Right to Information (RTI) Act का उपयोग करें। यह एक पेपर ट्रेल बनाता है जिससे अधिकारी बचना चाहते हैं।

  • क्या करें: संबंधित सिटी पुलिस या जिला पुलिस के Public Information Officer (PIO) को File an RTI online करें।
  • क्या पूछें: "1. वह तारीख बताएं जिस दिन पासपोर्ट आवेदन [File No] जिला पुलिस सेल को प्राप्त हुआ था। 2. फाइल रखने वाले अधिकारी का नाम और पद बताएं। 3. प्राप्ति की तारीख से वर्तमान तारीख तक इस आवेदन की दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करें।"
  • समय-सीमा: PIO को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। आमतौर पर, RTI फाइल होते ही फाइल आगे बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी अधिकारी 40 दिन की देरी का लिखित स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता।

6. शिकायत पोर्टल का उपयोग करें

यदि रिश्वत की मांग की जा रही है या उत्पीड़न हो रहा है, तो उलझें नहीं। आधिकारिक शिकायत चैनलों का उपयोग करें:

  • Passport Seva Portal: "Feedback/Grievance" लिंक का उपयोग करें। इनकी निगरानी MEA द्वारा की जाती है।
  • CPGRAMS: Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें। 'Ministry of External Affairs' चुनें।
  • सोशल मीडिया: अपने फाइल नंबर के साथ X (पूर्व में Twitter) पर @PassportSeva और अपने स्थानीय पुलिस कमिश्नर को टैग करें। वे सार्वजनिक प्रश्नों पर आश्चर्यजनक रूप से जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं।

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यह आमतौर पर कहाँ अटकता है

एकदम सही आवेदन के साथ भी, सिस्टम में समस्या आ सकती है। यहाँ तीन सबसे आम अड़चनें और उनसे बचने के तरीके दिए गए हैं:

1. "चाय-पानी" का जाल

एक अधिकारी संकेत दे सकता है कि आपकी फाइल "जटिल" है या वे यात्रा करने के लिए "बहुत व्यस्त" हैं, जो सूक्ष्म रूप से रिश्वत का इंतज़ार कर रहे होते हैं।

  • समाधान: कभी पैसे न दें। यदि कोई अधिकारी पैसे मांगता है, तो विनम्रतापूर्वक उनका नाम और पद पूछें। उन्हें बताएं कि आपको PGPortal (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) पर स्टेटस अपडेट करना है और आपको यह जानने की जरूरत है कि कौन सा दस्तावेज "गायब" है। आमतौर पर, औपचारिक शिकायत या "Vigilance Department" का जिक्र करने से फाइल तुरंत आगे बढ़ जाती है। यदि वे फिर भी अड़े रहें, तो अपने राज्य के Anti-Corruption Bureau (ACB) या पुलिस विजिलेंस हेल्पलाइन से संपर्क करें।

2. "पोर्टल सिंक" की देरी

पुलिस स्टेशन ने आपकी फाइल क्लियर कर दी होगी, लेकिन पासपोर्ट सेवा पोर्टल अभी भी "Pending" दिखा रहा है। यह आमतौर पर तब होता है जब डिजिटल फाइल जिला पुलिस मुख्यालय (DPHQ) में अटकी होती है या पुलिस सिस्टम और MEA सिस्टम के बीच API सिंक में तकनीकी खराबी होती है।

  • समाधान: स्थानीय पुलिस स्टेशन से "Dispatch Number" और वह तारीख मांगें जब उन्होंने DPHQ को रिपोर्ट भेजी थी। इस नंबर के साथ नेशनल कॉल सेंटर (1800-258-1800) पर कॉल करें। यदि 48 घंटों में समाधान नहीं होता है, तो डिस्पैच नंबर का हवाला देते हुए pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

3. "बंद दरवाजा" और प्रतिकूल रिपोर्ट

यदि बीट ऑफिसर तब आता है जब आप घर पर नहीं होते हैं और आप फॉलो-अप नहीं करते हैं, तो वे आपकी रिपोर्ट को "Incomplete" या "Applicant not found" के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। इससे Adverse Report आती है, जिसके परिणामस्वरूप कारण बताओ नोटिस और ₹5,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

  • समाधान: यदि आप दौरा चूक गए हैं, तो अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाएं। यदि रिपोर्ट पहले ही "Adverse" के रूप में वापस भेज दी गई है, तो नया आवेदन फाइल न करें। इसके बजाय, पोर्टल के माध्यम से Regional Passport Office (RPO) में "Enquiry Appointment" बुक करें। प्रमाण ले जाएं कि आप वास्तव में वहीं रहते हैं (जैसे आपकी सोसाइटी या कॉलेज का पत्र) और "Re-verification" का अनुरोध करें।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

A. PGPortal / CPGRAMS के लिए शिकायत टेक्स्ट

इसका उपयोग तब करें जब आपका वेरिफिकेशन 21 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग हो और पुलिस से कोई संपर्क न हुआ हो।

विषय: पासपोर्ट फाइल नंबर: [Your File Number] के लिए पुलिस वेरिफिकेशन में देरी

बॉडी: मैंने [Date] को [PSK Name] पर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। मेरे आवेदन का फाइल नंबर [File Number] है। MEA के सिटीजन चार्टर के अनुसार, पुलिस वेरिफिकेशन 21 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए। हालांकि, [Number] दिन हो चुके हैं, और स्टेटस अभी भी "Pending at Police Station/DPHQ" है।

मैंने [Date] को [Name of Police Station] का दौरा किया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। इस देरी के कारण [कारण बताएं: जैसे, शैक्षिक अवसर का नुकसान/जरूरी यात्रा] हो रहा है। कृपया मामले को देखें और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (PVR) जमा करने में तेजी लाएं।

B. जिला पुलिस मुख्यालय को RTI आवेदन

यदि पुलिस आपको जवाब नहीं दे रही है, तो Section 6(1) of the RTI Act, 2005 का उपयोग करें।

सेवा में: Public Information Officer (PIO), कार्यालय SP/कमिश्नर, [Your District] शुल्क: ₹10 (पोस्टल ऑर्डर या ऑनलाइन)

मांगी गई जानकारी:

  1. वह तारीख बताएं जिस दिन पासपोर्ट फाइल नंबर: [Your Number] के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनुरोध RPO से जिला पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ था।
  2. वह तारीख बताएं जिस दिन यह अनुरोध [Your Local Police Station] को भेजा गया था।
  3. इस फाइल को सत्यापित करने के लिए वर्तमान में नियुक्त अधिकारी का नाम और पद बताएं।
  4. यदि रिपोर्ट RPO को वापस भेज दी गई है, तो डिस्पैच नंबर और डिस्पैच की तारीख प्रदान करें।

C. पासपोर्ट हेल्पलाइन (1800-258-1800) पर कॉल करने के लिए स्क्रिप्ट

"नमस्ते, मैं फाइल नंबर [Your Number] के संबंध में कॉल कर रहा हूँ। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन [Number] दिनों से पेंडिंग है। मेरे स्थानीय स्टेशन का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। क्या आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी फाइल पर RPO की तरफ से 'PVR Pending' फ्लैग या कोई तकनीकी होल्ड है?"

Frequently Asked Questions

1. क्या मुझे यात्रा के दौरान पुलिस अधिकारी को कोई शुल्क देना होगा?

नहीं। आप अपॉइंटमेंट बुक करते समय पहले ही पूरा पासपोर्ट शुल्क (आमतौर पर नए 36-पृष्ठ के बुकलेट के लिए ₹1,500) दे चुके हैं। पुलिस द्वारा पैसे की कोई भी मांग अवैध है। **Section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988** के तहत, रिश्वत लेने वाला लोक सेवक आपराधिक अपराध का दोषी है।

2. पुलिस के आने पर मुझे कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए?

पुलिस आमतौर पर उन दस्तावेजों की मूल प्रतियां देखना चाहती है जो आपने PSK में दिखाए थे। अपना आधार कार्ड, पते का एक अतिरिक्त प्रमाण (जैसे बैंक पासबुक या बिजली बिल), और दो पड़ोसियों का संपर्क विवरण तैयार रखें। कुछ राज्यों में "गवाह बयान" की आवश्यकता होती है जहाँ दो पड़ोसी हस्ताक्षर करते हैं कि वे आपको जानते हैं।

3. क्या मुझे पासपोर्ट मिल सकता है अगर मेरे खिलाफ लंबित FIR है?

**Section 6(2)(f) of the Passports Act, 1967** के तहत, यदि अदालत में आपराधिक कार्यवाही लंबित है तो अधिकारी पासपोर्ट देने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि, केवल एक FIR सजा नहीं है। यदि आपका मामला चल रहा है, तो आपको पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित अदालत से "No Objection Certificate" (NOC) की आवश्यकता होती है, जो अक्सर सीमित अवधि (जैसे 1 वर्ष) के लिए जारी किया जाता है।

4. पते में छोटी सी टाइपिंग गलती के कारण मेरा वेरिफिकेशन "Adverse" हो गया। अब क्या?

घबराएं नहीं। आपको RPO से एक पत्र या SMS प्राप्त होगा। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से RPO में "Enquiry" अपॉइंटमेंट बुक करें। ग्रांटिंग ऑफिसर को टाइपिंग की गलती समझाएं। उनके पास रिपोर्ट को ओवरराइड करने या सही पते पर पुनः सत्यापन (re-verification) का आदेश देने की शक्ति है।

5. पुलिस वेरिफिकेशन "Clear" होने के बाद पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

एक बार जब स्टेटस "Police Report has been submitted and is under review" में बदल जाता है, तो आमतौर पर पासपोर्ट प्रिंट होने और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिस्पैच होने में 3-7 कार्य दिवस लगते हैं। आपको SMS के माध्यम से ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होगा।

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