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अपने NGO के लिए विदेशी फंड स्वीकार करने हेतु FCRA रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें

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क्या आप अपने सोशल प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय दान स्वीकार करना चाहते हैं? जानें कि FCRA 2010 के नियमों को कैसे समझें, अनिवार्य SBI खाता कैसे खोलें और अपने NGO को कैसे रजिस्टर करें।

HowToHelp Editorial
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"ग्लोबल डोनेशन" की दुविधा

कल्पना करें कि आप और आपके कॉलेज के दोस्त ग्रामीण छात्रों को सोलर लैंप देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। आपका काम वायरल हो जाता है, और स्वीडन की एक पर्यावरण संस्था आपको इसे बड़े स्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए ₹10 लाख दान करना चाहती है। आप अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुकिए। भारत में, सरकार की अनुमति के बिना "विदेशी स्रोत" (foreign source) से पैसा लेना—भले ही वह नेक काम के लिए हो—कानूनी मुसीबत में पड़ने का सीधा रास्ता है। चाहे वह किसी ग्लोबल NGO से ग्रांट हो या NRI से दान (कुछ मामलों में), उस पैसे के भारतीय बैंक खाते में आने से पहले आपको FCRA नियमों का पालन करना होगा।

कानून असल में क्या कहता है

Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA) भारतीय गैर-लाभकारी संस्थाओं (non-profits) में आने वाले अंतरराष्ट्रीय पैसे को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। इसे Ministry of Home Affairs (MHA) द्वारा मैनेज किया जाता है। कानून की Section 11 के तहत, "सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम" वाली कोई भी संस्था विदेशी पैसा तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि वह केंद्र सरकार के साथ रजिस्टर्ड न हो।

2024 के अनुसार, यहाँ कुछ अनिवार्य नियम दिए गए हैं:

  1. 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड: परमानेंट रजिस्ट्रेशन (5 साल के लिए वैध) पाने के लिए, आपके NGO को आमतौर पर कम से कम 3 साल से सक्रिय होना चाहिए और उस अवधि के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर कम से कम ₹15 लाख खर्च किए होने चाहिए (Rule 9 of the FCRA Rules, 2011)।
  2. Prior Permission: यदि आप एक नया NGO हैं और 3 साल/₹15 लाख के मानक को पूरा नहीं करते हैं, तो आप Section 11(2) के तहत "Prior Permission" के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आपको किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के लिए किसी विशिष्ट दाता से एक निश्चित राशि प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  3. अनिवार्य SBI खाता: Section 17 में 2020 के संशोधन के बाद, विदेशी योगदान का हर एक रुपया सबसे पहले State Bank of India (SBI), New Delhi Main Branch (NDMB), पार्लियामेंट स्ट्रीट में खोले गए एक समर्पित "FCRA Account" में आना चाहिए। आप अपने नियमित स्थानीय बैंक खाते का उपयोग प्राथमिक एंट्री पॉइंट के रूप में नहीं कर सकते।
  4. सब-ग्रांटिंग नहीं: आप विदेशी फंड लेकर उसे किसी दूसरे छोटे NGO को नहीं दे सकते। जो संस्था पैसा प्राप्त करती है, उसे इसे सीधे अपने प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना होगा।
  5. आधार की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने Noel Harper vs. Union of India (2022) में यह बरकरार रखा कि सरकार FCRA के लिए आवेदन करने वाले NGO के सभी पदाधिकारियों/निदेशकों के लिए आधार नंबर मांग सकती है।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

स्टेप 1: अपने NGO का कानूनी स्टेटस वेरिफाई करें

आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपका संगठन ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। आपके पास NITI Aayog पोर्टल (ngodarpan.gov.in) से एक वैध NGO Darpan ID भी होनी चाहिए। यदि आप आंतरिक शासन या अनुपालन को लेकर चिंतित हैं, तो आप यह जांचना चाह सकते हैं कि क्या आपको पहले POSH at workplace and college प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता है।

स्टेप 2: SBI New Delhi में "FCRA Account" खोलें

इसके लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है।

  1. अपनी नजदीकी SBI शाखा में जाएं जहां आपके NGO का पहले से खाता है (या किसी भी SBI शाखा में)।
  2. New Delhi Main Branch (NDMB) में मेंटेन किए जाने वाले "FCRA Account" को खोलने का अनुरोध करें।
  3. क्या साथ ले जाएं: NGO रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, NGO का PAN कार्ड, और सभी पदाधिकारियों के KYC दस्तावेज (आधार/PAN)।
  4. समय: आपकी स्थानीय शाखा और दिल्ली शाखा के बीच बैकएंड समन्वय के लिए इसमें आमतौर पर 15–30 दिन लगते हैं।

स्टेप 3: डिजिटल दस्तावेज तैयार करें

निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करें (सुनिश्चित करें कि प्रत्येक फाइल 1MB से कम और PDF फॉर्मेट में हो):

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित कॉपी (ट्रस्ट डीड, MOA, या उप-नियम)।
  • NGO का PAN कार्ड।
  • पिछले 3 वर्षों के आय और व्यय के ऑडिटेड स्टेटमेंट (रजिस्ट्रेशन के लिए ₹15 लाख के खर्च को साबित करने के लिए)।
  • पिछले 3 वर्षों की वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट।
  • प्रत्येक पदाधिकारी से एक हस्ताक्षरित "Affidavit" (FCRA नियमों के फॉर्मेट के अनुसार) जिसमें घोषणा की गई हो कि वे सांप्रदायिक वैमनस्य या जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं।

स्टेप 4: ऑनलाइन Form FC-3A भरें

सभी आवेदन FCRA Online Portal के माध्यम से हैंडल किए जाते हैं।

  1. यूजर ID बनाएं और लॉगिन करें।
  2. "Registration" (Form FC-3A) चुनें। यदि आप एक बार की ग्रांट के लिए आवेदन करने वाले नए NGO हैं, तो "Prior Permission" (Form FC-3B) चुनें।
  3. विवरण बिल्कुल वैसे ही भरें जैसे वे आपके आधिकारिक दस्तावेजों पर दिखाई देते हैं। नामों या पतों में कोई भी विसंगति तुरंत रिजेक्शन का कारण बन सकती है।
  4. स्टेप 3 में तैयार किए गए दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फीस: पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। 2024 तक, यह रजिस्ट्रेशन के लिए ₹10,000 और Prior Permission के लिए ₹5,000 है।

स्टेप 5: फील्ड वेरिफिकेशन

एक बार जब MHA को आपका आवेदन प्राप्त हो जाता है, तो वे इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) या राज्य की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) को भेज देंगे।

  • क्या होता है: अधिकारी यह जांचने के लिए आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का दौरा कर सकते हैं कि क्या आप वास्तव में मौजूद हैं और वह काम कर रहे हैं जिसका आप दावा करते हैं। वे आपकी मूल खाता बही (books of accounts) की जांच करेंगे और संस्थापकों का इंटरव्यू लेंगे।
  • यदि देरी हो: यदि आवेदन नियमों में उल्लिखित 90-दिन की प्रोसेसिंग अवधि से अधिक समय लेता है, तो आप इसके स्टेटस के बारे में पूछने के लिए File an RTI online कर सकते हैं।

स्टेप 6: सर्टिफिकेट की प्राप्ति

यदि MHA संतुष्ट है, तो आपको एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अब आप अपने SBI NDMB खाते की जानकारी अपने विदेशी दाताओं के साथ शेयर कर सकते हैं।

  • चेतावनी: फीस के बदले गारंटीड FCRA नंबर देने का वादा करने वाले "कंसल्टेंट्स" से सावधान रहें। यदि आपको इस प्रक्रिया के दौरान किसी घोटाले या वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह है, तो Cyber Crime reporting portal के माध्यम से इसकी रिपोर्ट करें।

सभी सिविक-एक्शन प्लेबुक ब्राउज़ करें

जहाँ अक्सर समस्या आती है

सर्टिफिकेट प्राप्त करना आधी लड़ाई है; इसे बनाए रखना वह जगह है जहाँ अधिकांश युवा NGO गलती करते हैं। Ministry of Home Affairs (MHA) इन फंडों पर बहुत कड़ी नजर रखती है, और एक छोटी सी क्लर्कियल गलती के कारण Section 13 or 14 of the FCRA के तहत आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है।

  1. "Local SBI" का कन्फ्यूजन: हालांकि आप तकनीकी रूप से किसी भी SBI शाखा में अनिवार्य FCRA खाता खोल सकते हैं, लेकिन कई स्थानीय शाखा प्रबंधक New Delhi Main Branch (NDMB) से बैकएंड लिंक के बारे में अनजान होते हैं। वे इसके बजाय एक नियमित बचत खाता खोलने की कोशिश कर सकते हैं।
    • समाधान: MHA Notification dated May 18, 2021 का प्रिंटआउट साथ रखें, जो किसी भी SBI शाखा के माध्यम से NDMB में "FCRA Account" खोलने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाता है। यदि वे फिर भी मना करते हैं, तो SBI रीजनल मैनेजर के पास जाएं या SBI CMS (Complaint Management System) पोर्टल का उपयोग करें।
  2. 20% एडमिन कैप का जाल: Section 8 of the FCRA (2020 में संशोधित) के तहत, आप विदेशी फंड का 20% से अधिक "प्रशासनिक खर्चों" (administrative expenses) पर खर्च नहीं कर सकते। यदि आपको ₹10 लाख मिलते हैं, तो आप केवल ₹2 लाख ही किराया, बिजली और गैर-फील्ड कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर सकते हैं।
    • समाधान: अपनी अकाउंटिंग को लेकर बहुत सावधान रहें। वास्तव में काम करने वाले लोगों (जैसे शिक्षक, डॉक्टर, फील्ड स्वयंसेवक) का वेतन "प्रोग्राम खर्च" है, न कि एडमिन। ऑडिट के दौरान इसे साबित करने के लिए विस्तृत जॉब डिस्क्रिप्शन रखें।
  3. IB वेरिफिकेशन का सरप्राइज: एक बार जब आप आवेदन करते हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) या स्थानीय CID का एक अधिकारी संभवतः आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पते पर आएगा। यदि आपका "ऑफिस" सिर्फ आपका हॉस्टल का कमरा या बंद घर है, तो वे रिपोर्ट करेंगे कि NGO काम नहीं कर रहा है।
    • समाधान: सुनिश्चित करें कि Form FC-3A फाइल करने के बाद बिजनेस के घंटों के दौरान रजिस्टर्ड पते पर कोई मौजूद हो। अपनी बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, प्रोजेक्ट की तस्वीरें और रजिस्टर निरीक्षण के लिए तैयार रखें।
  4. MHA को इग्नोर करना ("Zero Return" एरर): भले ही आपको एक साल में विदेशी फंड में ₹0 प्राप्त हों, आपको ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न (Form FC-4) जरूर फाइल करना होगा। इसे भूल जाना रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का #1 कारण है।
    • समाधान: हर साल 31 दिसंबर के लिए एक रिकरिंग कैलेंडर इनवाइट सेट करें (पिछले वित्तीय वर्ष का रिटर्न फाइल करने की समय सीमा)।
  5. बोर्ड सदस्यों में बदलाव: यदि आपका कॉलेज सीनियर ग्रेजुएट हो जाता है और NGO बोर्ड छोड़ देता है, तो आप उन्हें केवल आंतरिक रूप से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके 50% से अधिक पदाधिकारियों में कोई भी बदलाव या प्रमुख पदों (अध्यक्ष/सचिव) में कोई भी बदलाव Form FC-6 के माध्यम से 15 दिनों के भीतर MHA को सूचित किया जाना चाहिए।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

A. FCRA हेल्पडेस्क को कॉल करने के लिए स्क्रिप्ट

यदि आपका आवेदन स्टेटस 60 दिनों से नहीं बदला है, तो MHA FCRA सपोर्ट विंग (011-23077504 / 23077505) को कॉल करें।

आप: "नमस्ते, मैं [Your NGO Name] से कॉल कर रहा हूँ। हमने [Date] को [Registration/Prior Permission] के लिए एक FC-3A आवेदन फाइल किया था। हमारी एप्लीकेशन ID [Number] है। दो महीने से अधिक हो गए हैं और पोर्टल पर स्टेटस अभी भी 'Under Process' दिखा रहा है। क्या आप कृपया चेक कर सकते हैं कि क्या सेक्शन ऑफिसर द्वारा कोई 'Query' उठाई गई है जो अभी तक हमारे डैशबोर्ड पर नहीं दिखी है?"

B. डोनर कमिटमेंट लेटर (Prior Permission के लिए आवश्यक)

यदि आप Prior Permission (Form FC-3B) के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अपने विदेशी दाता से एक पत्र की आवश्यकता होगी। इस फॉर्मेट का उपयोग करें:

विषय: [Project Name] के लिए विदेशी योगदान प्रदान करने की प्रतिबद्धता

सेवा में, सचिव, Ministry of Home Affairs, नई दिल्ली।

यह प्रमाणित किया जाता है कि [Donor Name/Organization], जो [Foreign Address] पर स्थित है, एतद्द्वारा [Your NGO Name] को [Specific Project Title, e.g., 'Providing 500 solar lamps to students in Bastar'] के उद्देश्य के लिए [Amount in Foreign Currency] की राशि, जो लगभग ₹[Amount in INR] के बराबर है, प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम पुष्टि करते हैं कि ये फंड Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 के तहत परिभाषित किसी भी प्रतिबंधित स्रोत से नहीं भेजे जा रहे हैं। NGO द्वारा मंत्रालय से Prior Permission प्राप्त करने के बाद फंड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

हस्ताक्षरित, [Authorized Signatory of Donor] [Date & Seal]

C. "एडमिन बनाम प्रोग्राम" खर्चों के लिए आंतरिक मेमो

इसे अपने कोषाध्यक्ष को दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप 20% की सीमा पार न करें।

  • प्रोग्राम (असीमित): फील्ड स्टाफ का वेतन, राहत सामग्री की खरीद, प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए स्थल का किराया, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन के लिए यात्रा।
  • प्रशासनिक (अधिकतम 20%): ऑफिस का किराया, बिजली/पानी के बिल, ऑडिटर की फीस, कानूनी फीस, अकाउंटेंट/HR/चपरासी का वेतन, डाक और स्टेशनरी।

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं अपने NRI चचेरे भाई से अपने NGO में विदेशी पैसा प्राप्त कर सकता हूँ?

यह निर्भर करता है। FCRA की **Section 2(1)(j)** के तहत, एक NRI (विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक) को "विदेशी स्रोत" नहीं माना जाता है। आप उनसे किसी भी अन्य भारतीय दान की तरह पैसा ले सकते हैं। हालांकि, यदि आपके चचेरे भाई के पास विदेशी पासपोर्ट (OCI/PIO कार्डधारक) है, तो वे एक "विदेशी स्रोत" हैं, और उनका पैसा स्वीकार करने के लिए आपको FCRA रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी।

2. आवेदन के लिए सरकारी फीस क्या है?

2024 तक, **Registration (FC-3A)** के लिए फीस ₹10,000 है। **Prior Permission (FC-3B)** के लिए फीस ₹5,000 है। इनका भुगतान [fcraonline.nic.in](https://fcraonline.nic.in) पोर्टल के माध्यम से 'Pay.gov.in' गेटवे के जरिए ऑनलाइन किया जाना चाहिए। भुगतान करने से पहले हमेशा पोर्टल पर नवीनतम फीस की जांच करें।

3. रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए वैध है?

एक बार मिलने के बाद, FCRA रजिस्ट्रेशन **5 साल** के लिए वैध होता है। आपको समाप्ति तिथि से कम से कम छह महीने पहले रिन्यूअल (Form FC-3C) के लिए आवेदन करना होगा। यदि आप यह समय चूक जाते हैं, तो आपका "FCRA Account" फ्रीज हो जाएगा, और आप बैंक में पहले से मौजूद पैसे को भी खर्च नहीं कर पाएंगे।

4. क्या मेरा NGO राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के लिए पोस्टर छापने के लिए विदेशी फंड का उपयोग कर सकता है?

नहीं। FCRA की **Section 3** "राजनीतिक प्रकृति के संगठनों" को विदेशी फंड प्राप्त करने से सख्ती से प्रतिबंधित करती है। यदि आपका NGO *धरना*, हड़ताल, या "राजनीतिक कार्रवाई" (जैसा कि FCRA Rules, 2011 के नियम 3 में परिभाषित है) में भाग लेते हुए पाया जाता है, तो सरकार आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है और आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है।

5. यदि MHA मेरा आवेदन अस्वीकार कर देता है तो क्या होगा?

यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो MHA आमतौर पर पोर्टल के माध्यम से एक "Standard Questionnaire" या "Reason for Rejection" भेजेगा। आप अस्वीकृति की तारीख के एक वर्ष के भीतर Ministry of Home Affairs के सचिव को कानून की **Section 32** के तहत एक **Revision Application** फाइल कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप नए सबूतों के साथ विशिष्ट कारण (जैसे "अपर्याप्त फील्ड गतिविधि") को संबोधित करें।

6. क्या मैं विदेशी फंड किसी ऐसे NGO को ट्रांसफर कर सकता हूँ जिसके पास FCRA नहीं है?

बिल्कुल नहीं। **Section 7** में 2020 के संशोधन ने "सब-ग्रांटिंग" पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। भले ही दूसरे NGO के पास FCRA रजिस्ट्रेशन हो, आप उन्हें फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका NGO ही वह संस्था होनी चाहिए जो जमीन पर पैसा खर्च कर रही है।

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