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सार्वजनिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्ट कैसे करें (Delhi Fire Service Act)

जब Ministry of Education जैसे सरकारी कार्यालय में आग लगती है, तो आपका डेटा खतरे में होता है। Delhi Fire Service Act और RTI का उपयोग करके सुरक्षा जवाबदेही की मांग करना सीखें।

HowToHelp Editorial
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जब Ministry of Education में आग लगती है, तो यह आपके भविष्य का सवाल है

कल्पना करें कि आप स्कॉलरशिप अपडेट या अपनी डिग्री की डिजिटल कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, और आप दिल्ली के Shastri Bhawan स्थित Ministry of Education के कार्यालय में भीषण आग की खबर देखते हैं। कर्मचारियों के लिए तत्काल खतरे के अलावा, एक सार्वजनिक इमारत में आग का मतलब अक्सर महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का नष्ट होना और सुरक्षा प्रोटोकॉल की विफलता है। आप सोच सकते हैं कि अग्नि सुरक्षा "सरकार का काम है," लेकिन जब अग्निशामक (extinguishers) खाली हों और अलार्म शांत हों, तो यह एक नागरिक विफलता है जो आपको सीधे प्रभावित करती है। यदि राजधानी की एक उच्च-सुरक्षा वाली इमारत जल सकती है, तो आपके द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कोई भी सार्वजनिक जगह—आपका कॉलेज, सरकारी लाइब्रेरी, या स्थानीय कार्यालय—एक मौत का जाल हो सकती है। यहाँ बताया गया है कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे कदम उठा सकते हैं कि ये इमारतें वास्तव में सुरक्षित हैं।

दिल्ली में अग्नि सुरक्षा के बारे में कानून वास्तव में क्या कहता है

राजधानी में अग्नि सुरक्षा Delhi Fire Service Act, 2007 और Delhi Fire Service Rules, 2010 द्वारा शासित होती है। इन कानूनों के तहत, "सार्वजनिक इमारतों" (जिसमें सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं) को Fire Safety Certificate (FSC) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसे अक्सर Fire NOC कहा जाता है। यह प्रमाणपत्र एक बार की औपचारिकता नहीं है; इसे अधिकांश सार्वजनिक इमारतों के लिए हर तीन साल में नवीनीकृत (renew) किया जाना चाहिए।

Delhi Fire Service Act, 2007 की धारा 25 के अनुसार, निदेशक या किसी भी नामित अधिकारी के पास यह जांचने के लिए किसी भी इमारत में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति है कि अग्नि रोकथाम के उपाय मौजूद हैं या नहीं। यदि कोई इमारत आग के खतरे के रूप में पाई जाती है, तो विभाग मालिक या कब्जाधारी को समस्याओं को ठीक करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। यदि वे पालन करने में विफल रहते हैं, तो विभाग इमारत को सील भी कर सकता है या पानी और बिजली काट सकता है।

जब लापरवाही के कारण आग लगती है, तो Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 लागू होता है। BNS की धारा 287 (जिसने IPC की धारा 285 की जगह ली है) "आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण" से संबंधित है। यदि कोई आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ को इस तरह से संभालता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, तो उन्हें छह महीने तक की कैद या ₹5,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

इसके अलावा, चूंकि इसमें एक मंत्रालय शामिल है, इसलिए Public Records Act, 1993 प्रासंगिक है। धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार का सार्वजनिक रिकॉर्ड को संरक्षित करने का वैधानिक कर्तव्य है। लापरवाही के कारण लगी आग जो इन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर देती है, वह जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का उल्लंघन है। आपके पास ऐसी घटनाओं में खोए हुए रिकॉर्ड्स की इन्वेंट्री और फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगने के लिए File an RTI online का अधिकार है।

चरण-दर-चरण गाइड: अधिकारियों को जवाबदेह बनाना

यदि आप कोई आग की घटना देखते हैं या संदेह करते हैं कि कोई सार्वजनिक इमारत आग का जाल है, तो केवल Instagram पर स्टोरी न डालें। आधिकारिक कार्रवाई शुरू करने के लिए इन चरणों का उपयोग करें।

1. Fire Safety Certificate (FSC) स्थिति की पुष्टि करें

शिकायत दर्ज करने से पहले, जांचें कि क्या इमारत के पास वास्तव में वैध क्लीयरेंस है। Delhi Fire Service उन इमारतों का सार्वजनिक डेटाबेस बनाए रखती है जिन्हें FSC जारी किया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है।

  • क्या करें: आधिकारिक Delhi Fire Service portal पर जाएं। "FSC Issued/Rejected" सेक्शन देखें।
  • क्या देखें: इमारत के नाम (जैसे, "Shastri Bhawan" या अपने कॉलेज का नाम) से खोजें। "Date of Issue" और "Expiry Date" की जांच करें।
  • समयसीमा: तत्काल, यदि डेटा अपडेट किया गया है।

2. फायर ऑडिट रिपोर्ट के लिए RTI फाइल करें

यदि आग पहले ही लग चुकी है, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि सिस्टम विफल क्यों हुआ। आंतरिक विवरण प्राप्त करने के लिए RTI Act का उपयोग करें।

  • क्या करें: RTI Online portal पर लॉग इन करें। Public Authority के रूप में "Ministry of Education" (या संबंधित विभाग) का चयन करें।
  • क्या पूछें: "2 जून, 2026 को लगी आग से पहले [Building Name] के लिए किए गए अंतिम फायर सेफ्टी ऑडिट की एक प्रति प्रदान करें। घटना से पिछले 24 महीनों में Delhi Fire Service द्वारा नोट की गई किसी भी कमी का विवरण प्रदान करें।"
  • अपेक्षित समयसीमा: RTI Act की धारा 7(1) के तहत 30 दिन।

3. आग के खतरे की रिपोर्ट करें (एहतियाती कार्रवाई)

यदि आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं और अवरुद्ध फायर एग्जिट, एक्सपायर्ड अग्निशामक, या बंद छत के दरवाजे देखते हैं, तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें।

  • क्या करें: Delhi Fire Service वेबसाइट पर "Contact Us" या "Grievance" सेक्शन का उपयोग करें या Chief Fire Officer (CFO) को लिखें।
  • क्या साथ लाएं: उल्लंघन की स्पष्ट तस्वीरें (जैसे, 2022 की एक्सपायरी डेट वाले अग्निशामक की फोटो) और सटीक फ्लोर/विंग लोकेशन।
  • विकल्प: यदि स्थानीय फायर स्टेशन आपकी अनदेखी करता है, तो PGPortal पर शिकायत दर्ज करें, इसे Ministry of Home Affairs (जो LG के कार्यालय के माध्यम से Delhi Fire Service की देखरेख करता है) के लिए चिह्नित करें।

4. आपराधिक लापरवाही के लिए FIR दर्ज करें

यदि आग के कारण चोट लगी है या सार्वजनिक रिकॉर्ड का भारी नुकसान हुआ है, और सबूत हैं कि सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था, तो आप How to file an FIR (and what to do if police refuse) कर सकते हैं।

  • क्या करें: अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन जाएं (Shastri Bhawan के लिए, यह आमतौर पर Parliament Street Police Station होगा)।
  • कानूनी आधार: FIR के पंजीकरण के लिए BNSS की धारा 154 और आग से संबंधित लापरवाही के अपराध के लिए BNS की धारा 287 का हवाला दें।
  • क्या साथ लाएं: घटना का विवरण देने वाली लिखित शिकायत, पूर्व सुरक्षा विफलताओं को दिखाने वाली कोई भी RTI प्रतिक्रिया, और आग की समाचार रिपोर्ट।

5. खोए हुए दस्तावेजों के लिए सहायता लें

यदि आग ने आपकी शिक्षा या पहचान से संबंधित दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं, तो तनाव बहुत अधिक हो सकता है। जब आप जवाबदेही के लिए लड़ते हैं, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। यदि डेटा का नुकसान आपके करियर या भलाई को प्रभावित कर रहा है, तो आप सहायता के लिए Mental health helplines (iCall, Vandrevala, NIMHANS) से संपर्क कर सकते हैं।

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यह आमतौर पर कहाँ विफल होता है

नौकरशाही अक्सर उन इमारतों की तुलना में अधिक ज्वलनशील होती है जिनमें वह रहती है। जब आप आग के खतरे की रिपोर्ट करने या उल्लंघन पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप संभवतः इन तीन दीवारों से टकराएंगे:

1. "अधिकार क्षेत्र का खेल" (Jurisdiction Jalebi) यदि आप Shastri Bhawan जैसी सरकारी इमारत में खतरे की रिपोर्ट करते हैं, तो Delhi Fire Service (DFS) आपको बता सकती है कि उन्होंने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है और अब यह "कब्जाधारी" (मंत्रालय या CPWD) की जिम्मेदारी है। CPWD दावा कर सकता है कि वे मरम्मत के लिए "फंड का इंतजार" कर रहे हैं।

  • विकल्प: उनके खेल में न फंसें। अपनी शिकायत Delhi Government’s PGMS portal (pgms.delhi.gov.in) के माध्यम से दर्ज करें और Delhi Fire Service के निदेशक और संबंधित मंत्रालय के सचिव दोनों को टैग करें। जब कोई शिकायत केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली पर दर्ज की जाती है, तो "यह मेरा विभाग नहीं है" जैसा बहाना बनाना कठिन हो जाता है।

2. "सुरक्षा का हवाला" देकर RTI अस्वीकृति जब आप हाई-प्रोफाइल इमारतों की फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं, तो Public Information Officers (PIOs) अक्सर RTI Act की धारा 8(1)(a) के तहत अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि जानकारी "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करती है।

  • विकल्प: अग्नि सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय रहस्य नहीं। अपनी RTI अपील में, सुप्रीम कोर्ट के रुख का हवाला दें कि अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन के अधिकार" के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंड अनिवार्य हैं। इस वाक्यांश का उपयोग करें: "अग्नि सुरक्षा अनुपालन का खुलासा इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा से समझौता नहीं करता है, बल्कि वहां आने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।"

3. "भूतिया" FSC DFS पोर्टल दिखा सकता है कि इमारत के पास वैध Fire Safety Certificate (FSC) है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, तो अग्निशामक एक्सपायर्ड होते हैं या फायर एग्जिट पर ताले लगे होते हैं।

  • विकल्प: प्रमाणपत्र सिर्फ कागज है; अनुपालन भौतिक है। उल्लंघन की जियो-टैग्ड तस्वीरें लें (जैसे, बंद एग्जिट या सिलेंडर पर 2022 का एक्सपायरी स्टिकर)। इन्हें सीधे "Delhi Fire Service" फीडबैक सेक्शन पर अपलोड करें या [email protected] पर ईमेल करें। डिजिटल सबूतों को उनके अगले "नियमित" चेक के दौरान किसी इंस्पेक्टर के लिए नजरअंदाज करना बहुत कठिन होता है।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

A. RTI टेम्पलेट: फायर ऑडिट रिपोर्ट मांगना

To: The Public Information Officer (PIO), Ministry of Education / Delhi Fire Service Subject: Request for Information under RTI Act 2005 regarding Fire Safety at [Building Name].

Description of Information Sought:

  1. Provide a certified copy of the most recent Fire Safety Certificate (FSC) issued to [Building Name/Address] as per the Delhi Fire Service Rules, 2010.
  2. Provide a copy of the Inspection Report filed by the Delhi Fire Service for the last inspection conducted at this premises.
  3. Provide the total number of fire extinguishers installed in the building and the date of their last refilling/servicing.
  4. If any "Notice of Non-Compliance" has been issued to this building in the last 3 years (2023–2026), provide a copy of the same and the status of the rectification work.

B. ईमेल स्क्रिप्ट: बंद फायर एग्जिट या एक्सपायर्ड उपकरणों की रिपोर्ट करना

To: [email protected] Subject: URGENT: Fire Safety Violation at [Building Name/College Name]

Body: Respected Chief Fire Officer,

I am writing to bring to your immediate attention a serious fire hazard at [Exact Location/Floor].

During my visit on June 2, 2026, I observed the following:

  1. The primary fire exit on the 3rd floor was padlocked.
  2. Fire extinguishers in the main lobby have an expiry date of [Month/Year].
  3. [Add any other observation like blocked staircases].

This is a direct violation of the Delhi Fire Service Act, 2007. As this building sees a daily footfall of [approx number] students/citizens, this negligence poses a risk to life. I request you to conduct a surprise inspection under Section 25 of the Act.

Attached: [Photo/Video evidence] Regards, [Your Name] [Your Phone Number]


C. फोन स्क्रिप्ट: DFS नोडल अधिकारी को कॉल करना (गैर-आपातकालीन)

"नमस्ते, मैं [Building Name] में अग्नि सुरक्षा के अनुपालन न होने की रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैं सक्रिय आग की रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक खतरे की रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ फायर एग्जिट पुराने फर्नीचर से अवरुद्ध हैं। इस क्षेत्र के लिए नामित फायर सेफ्टी ऑफिसर कौन है? मैं अपने फॉलो-अप के लिए शिकायत संदर्भ संख्या नोट करना चाहूँगा।"

Frequently Asked Questions

1. क्या मैं अपने कॉलेज या कार्यालय की गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकता हूँ?

हालांकि DFS पोर्टल और RTI के लिए आमतौर पर नाम और पते की आवश्यकता होती है, आप "Concerned Citizens" समूह के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या **Delhi Government's PGMS portal** का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको इमारत के नोटिस बोर्ड पर अपना विवरण पिन किए बिना शिकायत को ट्रैक करने की अनुमति देता है। हालांकि, RTI के लिए, आपको एक संपर्क पता (PO Box या किसी मित्र का पता) देना होगा।

2. उन्हें जवाबदेह बनाने में कितना खर्च आता है?

RTI फाइल करने में **₹10** का खर्च आता है (यदि रिपोर्ट लंबी है तो फोटोकॉपी पेज शुल्क अलग से)। ईमेल या PGMS पोर्टल के माध्यम से उल्लंघन की रिपोर्ट करना **मुफ्त** है। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं, तो RTI शुल्क माफ कर दिया जाता है।

3. शिकायत के बाद कार्रवाई के लिए समयसीमा क्या है?

Delhi Fire Service Rules के तहत, एक बार शिकायत प्राप्त होने के बाद, एक इंस्पेक्टर आमतौर पर **7 से 15 दिनों** के भीतर दौरा करता है। यदि खतरा "आसन्न" है, तो उनके पास तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति है। RTI के लिए, कानूनी समयसीमा **30 दिन** है।

4. क्या होगा यदि इमारत "Old Delhi" में है और उसमें आधुनिक एग्जिट नहीं हैं?

**Delhi Fire Service Rules, 2010** में "1983 से पहले" की इमारतों के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। हालांकि उनमें आधुनिक फायर लिफ्ट नहीं हो सकती हैं, फिर भी उनमें कार्यात्मक अग्निशामक, स्पष्ट गलियारे और एक बुनियादी फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। उम्र मौत के जाल का बहाना नहीं है।

5. क्या फायर डिपार्टमेंट वास्तव में किसी सरकारी इमारत को बंद कर सकता है?

हाँ। **Delhi Fire Service Act, 2007 की धारा 11** के तहत, निदेशक के पास किसी भी इमारत (सरकारी इमारतों सहित) को सील करने की शक्ति है यदि नोटिस दिए जाने के बाद अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों को ठीक नहीं किया जाता है। वे पानी और बिजली काटने का अनुरोध भी कर सकते हैं।

6. क्या Fire NOC (FSC) पूरी इमारत को कवर करता है या सिर्फ एक मंजिल को?

FSC आमतौर पर **पूरी इमारत की संरचना** के लिए जारी किया जाता है। यदि कोई मंत्रालय चौथी मंजिल पर है और पहली मंजिल पर एक निजी कैंटीन है, तो पूरी इमारत को अनुपालन करना होगा। आप यह देखने के लिए FSC पर "Occupancy Type" की जांच कर सकते हैं कि क्या यह इमारत के वर्तमान उपयोग से मेल खाता है।

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