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cybercrime.gov.in पर ग्राफिक कंटेंट की रिपोर्ट कैसे करें (Section 67A IT Act)

ऑनलाइन कुछ भयानक देख लिया? यहाँ बताया गया है कि IT Act और BNSS के तहत ग्राफिक कंटेंट, डीपफेक या अवैध मीडिया की रिपोर्ट अधिकारियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे करें।

HowToHelp Editorial
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1. वह अहसास जिसे आप भूल नहीं सकते

आप देर रात अपनी फीड स्क्रॉल कर रहे हैं, और अचानक कोई ऐसा वीडियो या इमेज सामने आ जाती है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं सकते। यह ग्राफिक हिंसा, बिना सहमति के ली गई अंतरंग तस्वीरें (non-consensual intimate images), या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अंदर तक परेशान कर दे। आपकी पहली प्रतिक्रिया ऐप बंद करने और उसे भूलने की होती है, लेकिन वह "मैंने अभी क्या देख लिया" वाला अहसास पीछा नहीं छोड़ता।

भारत में, आपको मूकदर्शक बने रहने की जरूरत नहीं है। चाहे वह डीपफेक हो, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) हो, या अत्यधिक हिंसा, आपके पास उस कंटेंट को हटवाने और अपलोड करने वाले को जवाबदेह ठहराने का कानूनी अधिकार है। इसके लिए आपको एक्टिविस्ट या वकील होने की जरूरत नहीं है; बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से बटन दबाने हैं और किन कानूनों का हवाला देना है।

2. कानून असल में क्या कहता है

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल कंटेंट को लेकर भारतीय कानून काफी सख्त हो गए हैं। मुख्य कानूनी ढांचा Information Technology (IT) Act, 2000 और Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 है।

  • IT Act, Section 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
  • IT Act, Section 67A: विशेष रूप से यौन स्पष्ट कृत्यों वाली सामग्री को कवर करता है। इसमें 5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
  • IT Act, Section 67B: यह सबसे सख्त धारा है, जो बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को कवर करती है। ऐसी सामग्री को ब्राउज़ या स्टोर करना भी आपराधिक मामला बन सकता है।
  • BNS, Section 296: (पूर्व में IPC की धारा 294) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की यह धारा सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्यों और गानों को कवर करती है, जो डिजिटल "सार्वजनिक" स्थानों तक फैली हुई है।
  • BNS, Section 77 & 78: ये ताक-झांक (voyeurism) और पीछा करने (stalking) को कवर करते हैं, जो अक्सर ऑनलाइन साझा किए जाने वाले ग्राफिक या परेशान करने वाले कंटेंट की जड़ होते हैं।
  • IT Rules, 2021 (Rule 3(2)(b)): त्वरित कार्रवाई के लिए यह आपका सबसे शक्तिशाली टूल है। यह अनिवार्य करता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे Instagram, X, या Reddit) शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर बिना सहमति के ली गई अंतरंग तस्वीरों को हटा दें।

यदि कंटेंट में कोई अपराध शामिल है, तो पुलिस Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2024 की Section 173 के तहत FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के Lalita Kumari vs. Govt. of U.P. (2014) मामले के अनुसार, यदि जानकारी से संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का पता चलता है, तो पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। आप how to file an FIR (and what to do if police refuse) पर हमारी गाइड में इसके बारे में और जान सकते हैं।

3. स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

स्टेप 1: सबूत सुरक्षित रखें (अभी डिलीट न करें!)

रिपोर्ट या ब्लॉक करने से पहले, आपको सबूत की जरूरत है। यदि बाद में कंटेंट डिलीट हो गया, तो सबूत के बिना आपकी शिकायत विफल हो सकती है।

  • क्या करें: एक फुल-पेज स्क्रीनशॉट लें जिसमें यूजरनेम, टाइमस्टैम्प और कंटेंट शामिल हो।
  • URL: पोस्ट का डायरेक्ट लिंक और अपलोड करने वाले का प्रोफाइल लिंक कॉपी करें।
  • मेटाडेटा: यदि आपको यह WhatsApp पर मिला है, तो चैट डिलीट न करें। तकनीकी लॉग को बचाने के लिए चैट को एक्सपोर्ट करें (यदि यह CSAM जैसा अवैध कंटेंट है, तो मीडिया को शामिल न करें)।

स्टेप 2: प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें

IT Rules 2021 के तहत हर बड़े प्लेटफॉर्म (Intermediary) के लिए एक शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

  • क्या करें: इन-ऐप 'Report' फंक्शन का उपयोग करें। विशिष्ट श्रेणी चुनें (जैसे, "Nudity or sexual activity," "Violence," या "Hate speech")।
  • समय सीमा: बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरों के लिए, उन्हें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अन्य कंटेंट के लिए, वे आमतौर पर 15 दिनों के भीतर जवाब देते हैं।
  • यदि विफल रहे: यदि प्लेटफॉर्म इसे हटाने से इनकार करता है, तो उनके इनकार के मैसेज को सेव कर लें। अगले स्टेप के लिए इसकी जरूरत होगी।

स्टेप 3: National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें

यह डिजिटल अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक सरकारी चैनल है।

  • कहाँ जाएं: cybercrime.gov.in पर जाएं।
  • क्या साथ रखें: अपने स्क्रीनशॉट, सेव किए गए URL और जो आपने देखा उसका संक्षिप्त विवरण।
  • प्रक्रिया: यदि कंटेंट में महिलाएं या बच्चे शामिल हैं तो आप गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं। अन्य अपराधों के लिए, आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा।
  • समय सीमा: आपको तुरंत एक पावती संख्या (acknowledgement number) मिलेगी। आपके स्थानीय साइबर सेल का एक पुलिस अधिकारी सत्यापन के लिए आमतौर पर 48-72 घंटों के भीतर आपसे संपर्क करेगा।
  • इंटरनल लिंक: इस पोर्टल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी Cyber Crime reporting portal guide देखें।

स्टेप 4: गंभीर अपराधों के लिए Zero FIR दर्ज करना

यदि कंटेंट में कोई गंभीर अपराध (जैसे जान से मारने की धमकी, शारीरिक हमला, या CSAM) शामिल है, तो वेब रिपोर्ट पर्याप्त नहीं हो सकती।

  • क्या करें: अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं। आपको उस स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है जहां अपराध हुआ था।
  • कानून: BNSS की Section 173 के तहत, आप 'Zero FIR' दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी और फिर उसे संबंधित स्टेशन को ट्रांसफर करना होगा।
  • क्या कहें: "मैं IT Act की Section 67A और BNS की Section 77 के तहत एक संज्ञेय अपराध के संबंध में Zero FIR दर्ज करना चाहता/चाहती हूँ।"

स्टेप 5: बच्चों से जुड़े मामलों के लिए विशेष हेल्पलाइन से संपर्क करें

यदि आपके द्वारा देखे गए कंटेंट में कोई नाबालिग शामिल है, तो कानूनी दांव बहुत ऊंचे हैं।

  • कार्रवाई: तुरंत 1098 पर कॉल करें। यह बच्चों की सहायता के लिए 24/7 आपातकालीन फोन सेवा है।
  • इंटरनल लिंक: इन संवेदनशील मामलों को खुद को जोखिम में डाले बिना संभालने के तरीके के लिए हमारी Childline India: 1098 गाइड देखें।

सभी नागरिक-कार्रवाई गाइड ब्राउज़ करें

जहाँ अक्सर सिस्टम अटकता है

सिस्टम कागजों पर अच्छा दिखता है, लेकिन असलियत में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि सबसे आम बाधाओं को कैसे पार करें:

  • "Report Anonymously" का जाल: cybercrime.gov.in पर, आप बिना अकाउंट के रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा न करें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। गुमनाम रिपोर्ट अक्सर "फाइल" (यानी नजरअंदाज) कर दी जाती हैं क्योंकि पुलिस स्पष्टीकरण या सबूत के लिए आपसे संपर्क नहीं कर सकती। यदि आप परिणाम चाहते हैं, तो अपने फोन नंबर के साथ रजिस्टर करें ताकि आपको ट्रैकिंग आईडी मिल सके।
  • "Not our jurisdiction" का बहाना: यदि आप किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वे आपको शहर के किसी अन्य हिस्से में "Cyber Cell" में भेजने की कोशिश कर सकते हैं। BNSS, 2024 की Section 173 के तहत, आप अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी भी पुलिस स्टेशन में Zero FIR दर्ज कर सकते हैं। वे इसे दर्ज करने और खुद ट्रांसफर करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
  • पोर्टल की तकनीकी खामियां: पोर्टल अक्सर 5MB से बड़ी फाइलें या विशिष्ट फॉर्मेट को रिजेक्ट कर देता है। अपने स्क्रीनशॉट को PDF में बदलें और वीडियो को सबसे "आपत्तिजनक" 30 सेकंड तक ट्रिम करें ताकि फाइल साइज कम रहे। यदि "Submit" बटन ग्रे है, तो अपना ब्राउज़र कैश क्लियर करें या Incognito मोड का उपयोग करें—पोर्टल Safari/Chrome मोबाइल पर अक्सर खराब चलता है।
  • प्लेटफॉर्म के "Community Standards" का बहाना: आप Instagram या X पर एक ग्राफिक वीडियो की रिपोर्ट करते हैं, और वे जवाब देते हैं, "यह हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन नहीं करता है।" वहां न रुकें। IT Rules 2021 के Rule 3(2)(b) के तहत, प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर बिना सहमति के अंतरंग कंटेंट को हटाना होगा। यदि वे इनकार करते हैं, तो उनके इनकार का स्क्रीनशॉट लें और इसे प्लेटफॉर्म की गैर-अनुपालन (non-compliance) के सबूत के रूप में साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड करें।
  • "Verification" फोन कॉल: रिपोर्ट करने के कुछ दिनों बाद, एक स्थानीय कांस्टेबल आपको कॉल कर सकता है और स्टेशन आने के लिए कह सकता है। यह अक्सर केवल शिकायत को "सत्यापित" करने के लिए होता है। यदि आप एक महिला या बच्चे हैं, तो BNSS की Section 183 याद रखें—आपको अपने माता-पिता/अभिभावकों की उपस्थिति में अपने निवास या अपनी पसंद की जगह पर अपना बयान दर्ज कराने का अधिकार है। आपको हमेशा स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

A. प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी को ईमेल

प्लेटफॉर्म के "Legal" या "Help" सेक्शन में ईमेल खोजें (जैसे, [email protected])।

Subject: Urgent: Takedown Request under Rule 3(2)(b) of IT Rules 2021 – [Case ID if any]

शिकायत अधिकारी को,

मैं ग्राफिक/अश्लील कंटेंट की रिपोर्ट करने के लिए लिख रहा/रही हूँ जो Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 का उल्लंघन करता है।

  1. URL of Content: [यहाँ लिंक पेस्ट करें]
  2. Type of Violation: [जैसे, Non-consensual sexual content / Graphic Violence / CSAM]
  3. Specific Law: यह कंटेंट IT Act, 2000 की Section 67A और BNS, 2023 की Section 296 का उल्लंघन करता है।

Rule 3(2)(b) के तहत, आपको 24 घंटे के भीतर इस शिकायत को स्वीकार करना होगा और कंटेंट को तुरंत हटाना होगा क्योंकि यह [बताएं कि क्या यह नग्नता/यौन कृत्य है] से संबंधित है। कृपया इसे हटाने की पुष्टि प्रदान करें।

सादर, [आपका नाम]


B. साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) के लिए विवरण

जब पोर्टल "Additional Information" मांगे, तो इस संरचित प्रारूप का उपयोग करें:

Incident Details: [Date] को [Time] पर, मैंने [Platform Name] पर ग्राफिक/अश्लील कंटेंट देखा।

  • Uploader Handle: @[Username]
  • Link: [लिंक पेस्ट करें]
  • Description of content: [संक्षेप में बताएं: जैसे, "एक वीडियो जिसमें बिना सहमति के स्पष्ट यौन कृत्य/अत्यधिक शारीरिक हिंसा दिखाई गई है।"]
  • Action Taken: मैंने [Date] को प्लेटफॉर्म पर इसकी रिपोर्ट की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई (इनकार का स्क्रीनशॉट संलग्न है)।

Legal Reference: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसे IT Act की Section 67A और BNS की Section 77 के तहत दर्ज करें। मैं इस सामग्री के और वायरल होने को लेकर चिंतित हूँ और मध्यस्थ (intermediary) को तत्काल हटाने का आदेश देने का अनुरोध करता हूँ।


C. 1930 हेल्पलाइन के लिए स्क्रिप्ट

यदि आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं:

"नमस्ते, मैं [ग्राफिक कंटेंट/बिना सहमति के तस्वीरें] से जुड़े एक साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहा/रही हूँ। मैंने लिंक और स्क्रीनशॉट पहले ही सेव कर लिए हैं। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि क्या मुझे इसे पोर्टल पर 'महिला/बच्चे' श्रेणी के तहत दर्ज करना चाहिए ताकि तत्काल इसे हटाया जा सके? मेरे पास अपलोडर का प्रोफाइल लिंक तैयार है। इस कॉल के लिए पावती संख्या (acknowledgement number) क्या है?"

FAQs

1. क्या रिपोर्ट करते समय फोन में वीडियो रखने से मुझे परेशानी हो सकती है? IT Act की Section 67B के तहत, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) रखना एक अपराध है। हालांकि, अन्य ग्राफिक कंटेंट के लिए, कानून "प्रकाशित और प्रसारित करने" को लक्षित करता है। यदि आपके पास वीडियो केवल पुलिस को सबूत देने के उद्देश्य से है, तो आप आमतौर पर सुरक्षित हैं। एक बार जब आप इसे पोर्टल पर अपलोड कर लें, तो इसे अपनी गैलरी और "Recently Deleted" फोल्डर से डिलीट कर दें।

2. क्या रिपोर्ट दर्ज करने पर मेरे माता-पिता को पता चल जाएगा? यदि आप 18 वर्ष से अधिक हैं, तो पुलिस आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी। यदि आप 18 वर्ष से कम (नाबालिग) हैं, तो POCSO Act या BNSS के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस को कानूनी रूप से माता-पिता या अभिभावक को शामिल करना होगा। यदि कंटेंट संवेदनशील है, तो आप पुलिस से जांच के दौरान अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

3. क्या होगा यदि अपलोडर फर्जी प्रोफाइल का उपयोग कर रहा है या भारत के बाहर है? फिर भी रिपोर्ट करें। भारतीय एजेंसियां प्लेटफॉर्म (जैसे Meta या Google) को अपलोडर का IP एड्रेस और रजिस्ट्रेशन लॉग प्रदान करने के लिए नोटिस जारी कर सकती हैं। भले ही व्यक्ति विदेश में हो, प्लेटफॉर्म IT Rules 2021 के तहत कंटेंट को "जियो-ब्लॉक" करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है ताकि इसे भारत में न देखा जा सके।

4. वीडियो को हटाने में वास्तव में कितना समय लगता है? यदि यह "निजी" या अंतरंग छवि/वीडियो है, तो प्लेटफॉर्म आमतौर पर वैध रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर इसे हटा देते हैं। सामान्य ग्राफिक हिंसा या अश्लीलता के लिए, इसमें 48 से 72 घंटे लग सकते हैं। यदि आपके पास साइबर क्राइम पोर्टल की पावती संख्या है, तो प्रक्रिया काफी तेज होती है क्योंकि प्लेटफॉर्म पुलिस-लिंक्ड रिपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं।

5. क्या 1930 केवल तब के लिए है जब मैं किसी घोटाले में पैसे खो देता हूँ? नहीं। हालांकि 1930 "वित्तीय धोखाधड़ी" हेल्पलाइन है, लेकिन अब यह सामान्य National Cyber Crime Helpline के रूप में कार्य करती है। ऑपरेटर आपको ग्राफिक कंटेंट, उत्पीड़न और पीछा करने की रिपोर्ट करने के तरीके पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आप cybercrime.gov.in पोर्टल को नेविगेट करने में संघर्ष कर रहे हैं तो वे भी मदद कर सकते हैं।

6. अगर पुलिस मेरी FIR दर्ज करने से मना कर दे तो मेरा अगला कदम क्या है? यदि अपराध के स्पष्ट सबूत होने के बावजूद स्टेशन अधिकारी आपकी FIR दर्ज करने से इनकार करता है, तो आप BNSS की Section 173(4) के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित में अपनी शिकायत भेज सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप अपने राज्य के Cyber Grievance Officer से संपर्क कर सकते हैं या यदि कंटेंट किसी महिला को लक्षित करता है तो ncw.nic.in पर National Commission for Women (NCW) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

Frequently Asked Questions

1. क्या रिपोर्ट करते समय फोन में वीडियो रखने से मुझे परेशानी हो सकती है?

**IT Act की Section 67B** के तहत, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) रखना एक अपराध है। हालांकि, अन्य ग्राफिक कंटेंट के लिए, कानून "प्रकाशित और प्रसारित करने" को लक्षित करता है। यदि आपके पास वीडियो केवल पुलिस को सबूत देने के उद्देश्य से है, तो आप आमतौर पर सुरक्षित हैं। एक बार जब आप इसे पोर्टल पर अपलोड कर लें, तो इसे अपनी गैलरी और "Recently Deleted" फोल्डर से डिलीट कर दें।

2. क्या रिपोर्ट दर्ज करने पर मेरे माता-पिता को पता चल जाएगा?

यदि आप 18 वर्ष से अधिक हैं, तो पुलिस आपके द्वारा दिए गए फोन नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी। यदि आप 18 वर्ष से कम (नाबालिग) हैं, तो **POCSO Act** या **BNSS** के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के दौरान पुलिस को कानूनी रूप से माता-पिता या अभिभावक को शामिल करना होगा। यदि कंटेंट संवेदनशील है, तो आप पुलिस से जांच के दौरान अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकते हैं।

3. क्या होगा यदि अपलोडर फर्जी प्रोफाइल का उपयोग कर रहा है या भारत के बाहर है?

फिर भी रिपोर्ट करें। भारतीय एजेंसियां प्लेटफॉर्म (जैसे Meta या Google) को अपलोडर का IP एड्रेस और रजिस्ट्रेशन लॉग प्रदान करने के लिए नोटिस जारी कर सकती हैं। भले ही व्यक्ति विदेश में हो, प्लेटफॉर्म **IT Rules 2021** के तहत कंटेंट को "जियो-ब्लॉक" करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है ताकि इसे भारत में न देखा जा सके।

4. वीडियो को हटाने में वास्तव में कितना समय लगता है?

यदि यह "निजी" या अंतरंग छवि/वीडियो है, तो प्लेटफॉर्म आमतौर पर वैध रिपोर्ट के **24 घंटे** के भीतर इसे हटा देते हैं। सामान्य ग्राफिक हिंसा या अश्लीलता के लिए, इसमें **48 से 72 घंटे** लग सकते हैं। यदि आपके पास साइबर क्राइम पोर्टल की पावती संख्या है, तो प्रक्रिया काफी तेज होती है क्योंकि प्लेटफॉर्म पुलिस-लिंक्ड रिपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं।

5. क्या 1930 केवल तब के लिए है जब मैं किसी घोटाले में पैसे खो देता हूँ?

नहीं। हालांकि 1930 "वित्तीय धोखाधड़ी" हेल्पलाइन है, लेकिन अब यह सामान्य **National Cyber Crime Helpline** के रूप में कार्य करती है। ऑपरेटर आपको ग्राफिक कंटेंट, उत्पीड़न और पीछा करने की रिपोर्ट करने के तरीके पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आप [cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in) पोर्टल को नेविगेट करने में संघर्ष कर रहे हैं तो वे भी मदद कर सकते हैं।

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