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MS Act 2013 के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग के मामलों की रिपोर्ट कैसे करें

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भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक गैर-जमानती अपराध है। MS Act 2013 और Swachhata App का उपयोग करके उल्लंघन की रिपोर्ट करना और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सीखें।

HowToHelp Editorial
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हुक

आप शाम 6:00 बजे अपनी ट्यूशन से वापस आ रहे हैं और देखते हैं कि एक मैनहोल के चारों ओर भीड़ जमा है। आप एक श्रमिक को देखते हैं, जिसके पास न तो मास्क है, न दस्ताने हैं और न ही हार्नेस, और वह सीवर लाइन की अंधेरी, जहरीली गहराइयों में उतर रहा है। पास में कोई कहता है, "यह बस एक ब्लॉकेज है, वह इसे पांच मिनट में साफ कर देगा।" लेकिन आप जानते हैं कि वे पांच मिनट एक "सीवर डेथ" में बदल सकते हैं—एक ऐसी त्रासदी जो पूरे भारत में डरावनी आवृत्ति के साथ होती है। यह 2026 है, और कई कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, लोगों को अभी भी इस जानलेवा काम के लिए मजबूर किया जाता है। आप इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि किसे कॉल करें या कौन सा कानून उद्धृत करें ताकि आप सिर्फ "शिकायत करने वाले" न लगें। यह प्लेबुक आपको दिखाती है कि कैसे उस गवाह के बयान को कानूनी कार्रवाई में बदलें जो ठेकेदारों और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराती है।

कानून असल में क्या कहता है

इसे नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (MS Act 2013) है। आप इसका पूरा टेक्स्ट indiacode.nic.in पर पा सकते हैं। इस अधिनियम ने मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर व सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की प्रथा को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया है।

मुख्य धाराएं जो आपको जाननी चाहिए:

  • Section 2(1)(g): "मैनुअल स्कैवेंजर" को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे अस्वच्छ शौचालय या खुली नाली में मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।
  • Section 5: किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में नियुक्त करने पर सख्ती से रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी किसी को इसके लिए काम पर नहीं रख सकती।
  • Section 7: "खतरनाक सफाई" (hazardous cleaning) पर रोक लगाता है। यह सबसे आम उल्लंघन है जो आप शहरों में देखेंगे। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण किसी को सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए नियुक्त नहीं करेगा। "खतरनाक" का अर्थ है सुरक्षात्मक गियर और अन्य सफाई उपकरण प्रदान किए बिना और सुरक्षा सावधानियों का पालन सुनिश्चित किए बिना सफाई करना।
  • Section 9: सजा तय करता है। Section 7 (खतरनाक सफाई) के पहले उल्लंघन के लिए, सजा 2 साल तक की कैद या ₹2 लाख तक का जुर्माना, या दोनों है। बाद के अपराधों के लिए, यह 5 साल तक की जेल या ₹5 लाख का जुर्माना हो सकता है।
  • Section 18: घोषित करता है कि इस अधिनियम के तहत हर अपराध संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती है। इसका मतलब है कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

ऐतिहासिक मामले Safai Karamchari Andolan v. Union of India (2014) में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त किया जाना चाहिए और सरकार को मौतों के लिए मुआवजा देना चाहिए। हाल ही में, Balram Singh v. Union of India (2023) में, कोर्ट ने सीवर से होने वाली मौतों के लिए अनिवार्य मुआवजे को बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया, और जोर दिया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी इंसान बिना यांत्रिक मदद के सीवर लाइन में न उतरे। आप इन फैसलों को sci.gov.in पर सत्यापित कर सकते हैं।

यदि आप यह जांचना चाहते हैं कि क्या आपकी स्थानीय नगरपालिका ने वास्तव में उन मशीनों में निवेश किया है जिनका वे दावा करते हैं, तो आप जेटिंग और सक्शन मशीनों की खरीद सूची मांगने के लिए File an RTI online कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्लेबुक

स्टेप 1: उल्लंघन को डॉक्यूमेंट करें (सुरक्षित रूप से)

यदि आप किसी को बिना गियर (हेलमेट, ऑक्सीजन मास्क, बॉडी सूट, हार्नेस) के मैनहोल में घुसते या सेप्टिक टैंक साफ करते देखते हैं, तो बस नजरअंदाज न करें। सुरक्षित दूरी से, स्पष्ट फोटो या वीडियो लें।

  • क्या कैप्चर करें: निगरानी करने वाले व्यक्ति (आमतौर पर एक ठेकेदार) का चेहरा, श्रमिक पर सुरक्षा गियर की कमी, पास में कोई वाहन (जैसे ट्रैक्टर या टैंकर) जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और सटीक स्थान (आस-पास के लैंडमार्क या Google Maps पिन)।
  • समय: तुरंत।
  • नोट: खुद को खतरे में न डालें या काम में इस तरह बाधा न डालें जिससे टकराव हो। आपका लक्ष्य सबूत जुटाना है।

स्टेप 2: Swachhata-MoHUA App का उपयोग करें

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के पास मैनुअल स्कैवेंजिंग की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित फीचर है।

  • क्या करें: "Swachhata-MoHUA" ऐप डाउनलोड करें। "Report Manual Scavenging" फीचर का उपयोग करें। अपनी फोटो और लोकेशन अपलोड करें।
  • क्या होगा: शिकायत को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (ULB) जैसे आपकी नगर निगम को भेजा जाता है। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर जवाब देना आवश्यक है।
  • अपेक्षित समय: प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए 24–48 घंटे।

स्टेप 3: जिला मजिस्ट्रेट (DM) से संपर्क करें

MS Act 2013 की धारा 18 के तहत, DM को "कार्यान्वयन प्राधिकरण" (Implementing Authority) नामित किया गया है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके जिले में कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग न हो।

  • क्या करें: DM की आधिकारिक ID (आमतौर पर dm-{districtname}@nic.in) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को ईमेल भेजें।
  • क्या शामिल करें: अपनी फोटो, स्थान, घटना का समय संलग्न करें, और विशेष रूप से उल्लेख करें: "Violation of Section 7 and Section 9 of the MS Act 2013."
  • यदि यह विफल रहता है: यदि DM कार्यालय जवाब नहीं देता है, तो यह ईमेल बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए "आधिकारिक लापरवाही" के सबूत के रूप में काम करेगा।

स्टेप 4: स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें

चूंकि अपराध संज्ञेय है, पुलिस FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती।

  • क्या करें: उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन जाएं जहां घटना हुई थी। MS Act 2013 की धारा 7 और 9 और Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 की धारा 173 (जिसने CrPC की धारा 154 की जगह ली है) के तहत FIR दर्ज करने के लिए कहें।
  • क्या साथ लाएं: एक लिखित शिकायत (दो प्रतियां), अपना ID प्रूफ, और अपने फोन पर डिजिटल सबूत।
  • अपेक्षित समय: FIR तुरंत दर्ज की जानी चाहिए।
  • प्रो-टिप: यदि पुलिस मना करती है, तो उन्हें Lalita Kumari (2014) का फैसला याद दिलाएं जो संज्ञेय अपराधों के लिए FIR पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। अधिक जानकारी के लिए, How to file an FIR (and what to do if police refuse) पर हमारी गाइड देखें।

स्टेप 5: National Commission for Safai Karamcharis (NCSK) को सूचित करें

यदि स्थानीय अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं, तो उच्च अधिकारियों के पास जाएं। NCSK एक वैधानिक निकाय है जो MS Act के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

  • क्या करें: ncsk.nic.in पर जाएं और उनके "Online Complaint" पोर्टल का उपयोग करें। आप उन्हें [email protected] पर ईमेल भी कर सकते हैं।
  • यह क्यों काम करता है: NCSK के पास अधिकारियों को बुलाने और रिपोर्ट मांगने की शक्ति है। वे "बिना गियर के सीवर सफाई" को बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधा उल्लंघन है।

स्टेप 6: जवाबदेही के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें

अपने नगर आयुक्त, जिला कलेक्टर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (@MSJEGOI), और NCSK के आधिकारिक हैंडल को टैग करें।

  • स्क्रिप्ट: "[Area Name] में खतरनाक सफाई की रिपोर्ट कर रहा हूँ। श्रमिक बिना किसी सुरक्षा गियर के मैनहोल के अंदर है। MS Act 2013 का उल्लंघन। [फोटो संलग्न करें]। कार्रवाई की आवश्यकता है @[Local_Authority_Handle] @MSJEGOI #StopManualScavenging"

ऐसी घटना देखना दर्दनाक हो सकता है। यदि आप जो देखा उसके भावनात्मक बोझ से जूझ रहे हैं, तो Mental health helplines (iCall, Vandrevala, NIMHANS) से संपर्क करें।

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यह आमतौर पर कहां विफल होता है

एक मजबूत कानून होने के बावजूद, सिस्टम अक्सर सबसे आसान रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। यहां बताया गया है कि आपकी शिकायत कहां फंस सकती है और इसे कैसे आगे बढ़ाएं:

  1. "ठेकेदार की ढाल": जब आप उल्लंघन की रिपोर्ट करते हैं, तो नगरपालिका अधिकारी अक्सर दावा करते हैं कि वे जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने काम निजी ठेकेदार को आउटसोर्स किया है।

    • समाधान: MS Act 2013 की धारा 7 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी "व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण या कोई एजेंसी" खतरनाक सफाई के लिए किसी को नियुक्त नहीं करेगा। स्थानीय प्राधिकरण (नगरपालिका या जल बोर्ड) यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है कि उनके ठेकेदार कानून का पालन करें। यदि वे टालमटोल करते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) को लिखित शिकायत दर्ज करें, जो अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं।
  2. पुलिस का इनकार ("सिविल मामला" का बहाना): स्थानीय पुलिस स्टेशन आपको यह बताने की कोशिश कर सकता है कि यह नगरपालिका का मुद्दा है, आपराधिक नहीं, या वे FIR दर्ज करने से मना कर सकते हैं क्योंकि "किसी की मृत्यु नहीं हुई है।"

    • समाधान: अधिकारी को याद दिलाएं कि MS Act 2013 की धारा 18 के तहत, ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। इसका मतलब है कि वे Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 की धारा 173 (जिसने CrPC की धारा 154 की जगह ली है) के तहत FIR दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। यदि वे फिर भी मना करते हैं, तो Lalita Kumari v. Govt. of Uttar Pradesh (2014) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धृत करें, जो संज्ञेय मामलों में FIR पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
  3. "स्वैच्छिक" जाल: ठेकेदार या श्रमिक भी दावा कर सकते हैं कि वे "स्वेच्छा से" गड्ढे में उतर रहे हैं या वे "इसके आदी" हैं।

    • समाधान: कानूनी रूप से, सहमति मायने नहीं रखती। कानून खतरनाक सफाई के लिए मनुष्यों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है, चाहे श्रमिक ने इसके लिए सहमति दी हो या नहीं। सुरक्षात्मक गियर (जैसा कि MS Rules 2013 में परिभाषित है) की कमी इसे एक अपराध बनाती है, बस।
  4. ऐप घोस्टिंग: Swachhata App पर आपकी शिकायत को बिना किसी वास्तविक बदलाव के "Resolved" के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

    • समाधान: "Resolved" स्थिति और चल रहे उल्लंघन का स्क्रीनशॉट लें। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत CPGRAMS (pgportal.gov.in) पोर्टल पर अपलोड करें। यह एक केंद्रीय ट्रैकिंग तंत्र को ट्रिगर करता है जिसे स्थानीय अधिकारियों के लिए अनदेखा करना बहुत कठिन होता है।

टेम्पलेट्स / स्क्रिप्ट

1. 14420 हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए स्क्रिप्ट

"नमस्ते, मैं MS Act 2013 के चल रहे उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैं [Location/Landmark] पर हूँ। मैं देख सकता हूँ कि [Number of workers] श्रमिकों को बिना किसी सुरक्षा गियर जैसे हार्नेस, ऑक्सीजन मास्क या सूट के [Sewer/Septic tank] में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह Prohibition of Employment as Manual Scavengers Act की धारा 7 का उल्लंघन है। कृपया तुरंत एक फील्ड ऑफिसर भेजें और मुझे शिकायत संदर्भ संख्या दें।"

2. FIR ड्राफ्ट / SHO को लिखित शिकायत

सेवा में, स्टेशन हाउस ऑफिसर, [पुलिस स्टेशन का नाम], [शहर/जिला]

विषय: MS Act 2013 की धारा 7 और 9 के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत।

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं, [आपका नाम], [दिनांक] को [समय] पर [सटीक स्थान/पता] पर हो रहे एक संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने [ठेकेदार का नाम, यदि ज्ञात हो, या 'अज्ञात ठेकेदार'] को सीवर/सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के लिए [संख्या] व्यक्तियों को नियुक्त करते देखा।

श्रमिकों को कोई सुरक्षात्मक गियर या सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे, जो Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की धारा 7 का सीधा उल्लंघन है। उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत, यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।

मैंने सबूत के तौर पर [फोटो/वीडियो] संलग्न किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि BNSS 2023 की धारा 173 के तहत तुरंत FIR दर्ज करें और MS Act की धारा 9 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

सादर, [आपका नाम और फोन नंबर]

3. नगरपालिका की तैयारी जांचने के लिए RTI टेम्पलेट

सेवा में, जन सूचना अधिकारी (PIO), [नगर निगम का नाम]

विषय: RTI Act 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना के लिए अनुरोध।

  1. कृपया अगस्त 2026 तक नगर निगम के स्वामित्व और संचालन में मौजूद मशीनीकृत सीवर सफाई मशीनों (जेटिंग और सक्शन) की कुल संख्या प्रदान करें।
  2. कृपया सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए निगम द्वारा वर्तमान में अधिकृत निजी ठेकेदारों की संख्या प्रदान करें।
  3. कृपया MS Rules 2013 के अनुसार स्वच्छता कर्मचारियों को प्रदान किए गए सुरक्षा दिशानिर्देशों और अनिवार्य सुरक्षात्मक गियर की सूची की एक प्रति प्रदान करें।
  4. पिछले 6 महीनों में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कितने निरीक्षण किए गए कि कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो रही है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: क्या यह अभी भी "मैनुअल स्कैवेंजिंग" है यदि श्रमिक दस्ताने पहने हुए है? हाँ। MS Act 2013 के तहत, "खतरनाक सफाई" में सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों (जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, हार्नेस और निरंतर निगरानी) के पूरे सेट के बिना सीवर या सेप्टिक टैंक में कोई भी प्रवेश शामिल है। केवल दस्ताने या जूते पहनना इसे कानूनी नहीं बनाता है।

प्रश्न: क्या अपनी हाउसिंग सोसाइटी में उल्लंघन की रिपोर्ट करने पर मुझे परेशानी हो सकती है? आप एक व्हिसलब्लोअर हैं जो अपना नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं। हालांकि सोसाइटी प्रबंधन नाराज हो सकता है, कानून आपके साथ है। वास्तव में, यदि आपकी सोसाइटी के सेप्टिक टैंक में कोई मौत होती है और आपने पहले खतरनाक प्रथा की रिपोर्ट नहीं की थी, तो प्रबंधन को Balram Singh (2023) के फैसले के तहत ₹30 लाख का अनिवार्य मुआवजा और जेल का सामना करना पड़ेगा।

प्रश्न: क्या यह कानून निजी घरों पर लागू होता है या केवल सरकारी सीवर पर? यह हर जगह लागू होता है। चाहे वह सड़क पर सरकारी मैनहोल हो या बंगले या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी सेप्टिक टैंक, बिना सुरक्षा गियर के इसे मैन्युअल रूप से साफ करने के लिए किसी इंसान को नियुक्त करना एक अपराध है।

प्रश्न: क्या होगा यदि पुलिस कहे कि वे MS Act के बारे में नहीं जानते हैं? यह सामान्य है। अपने फोन पर indiacode.nic.in से अधिनियम की एक डिजिटल कॉपी रखें। उन्हें विशेष रूप से धारा 18 दिखाएं, जो पुष्टि करती है कि यह एक संज्ञेय अपराध है। यदि वे फिर भी नहीं मानते हैं, तो उन्हें बताएं कि आप कर्तव्य में लापरवाही के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) के पास शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होंगे।

प्रश्न: क्या शिकायत दर्ज करने या Swachhata App का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क है? नहीं। सरकारी ऐप्स और पोर्टलों के माध्यम से अपराध की रिपोर्ट करना या शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है। यदि कोई आपकी शिकायत को "प्रोसेस" करने के लिए पैसे मांगता है, तो यह रिश्वत है।

प्रश्न: कार्रवाई होने में कितना समय लगता है? Swachhata App के लिए, समाधान विंडो आमतौर पर 24–48 घंटे की होती है। FIR के लिए, यदि अपराध चल रहा है तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। श्रमिकों के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए, प्रक्रिया धीमी है और इसमें जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय शामिल है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न: क्या यह अभी भी "मैनुअल स्कैवेंजिंग" है यदि श्रमिक दस्ताने पहने हुए है?

हाँ। MS Act 2013 के तहत, "खतरनाक सफाई" में सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों (जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, हार्नेस और निरंतर निगरानी) के *पूरे* सेट के बिना सीवर या सेप्टिक टैंक में कोई भी प्रवेश शामिल है। केवल दस्ताने या जूते पहनना इसे कानूनी नहीं बनाता है।

प्रश्न: क्या अपनी हाउसिंग सोसाइटी में उल्लंघन की रिपोर्ट करने पर मुझे परेशानी हो सकती है?

आप एक व्हिसलब्लोअर हैं जो अपना नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं। हालांकि सोसाइटी प्रबंधन नाराज हो सकता है, कानून आपके साथ है। वास्तव में, यदि आपकी सोसाइटी के सेप्टिक टैंक में कोई मौत होती है और आपने पहले खतरनाक प्रथा की रिपोर्ट नहीं की थी, तो प्रबंधन को *Balram Singh (2023)* के फैसले के तहत ₹30 लाख का अनिवार्य मुआवजा और जेल का सामना करना पड़ेगा।

प्रश्न: क्या यह कानून निजी घरों पर लागू होता है या केवल सरकारी सीवर पर?

यह हर जगह लागू होता है। चाहे वह सड़क पर सरकारी मैनहोल हो या बंगले या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में निजी सेप्टिक टैंक, बिना सुरक्षा गियर के इसे मैन्युअल रूप से साफ करने के लिए किसी इंसान को नियुक्त करना एक अपराध है।

प्रश्न: क्या होगा यदि पुलिस कहे कि वे MS Act के बारे में नहीं जानते हैं?

यह सामान्य है। अपने फोन पर `indiacode.nic.in` से अधिनियम की एक डिजिटल कॉपी रखें। उन्हें विशेष रूप से धारा 18 दिखाएं, जो पुष्टि करती है कि यह एक संज्ञेय अपराध है। यदि वे फिर भी नहीं मानते हैं, तो उन्हें बताएं कि आप कर्तव्य में लापरवाही के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) के पास शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होंगे।

प्रश्न: क्या शिकायत दर्ज करने या Swachhata App का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क है?

नहीं। सरकारी ऐप्स और पोर्टलों के माध्यम से अपराध की रिपोर्ट करना या शिकायत दर्ज करना निःशुल्क है। यदि कोई आपकी शिकायत को "प्रोसेस" करने के लिए पैसे मांगता है, तो यह रिश्वत है।

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